एसडीएम प्रियंका कुमारी का सख्त संदेश
शेखपुरा: सड़क सुरक्षा को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक, एसडीएम बोलीं— नियम तोड़े तो लाइसेंस रद्द होगा
शेखपुरा (बिहार): सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स के फैसलों के बाद शेखपुरा अनुमंडल प्रशासन सड़क हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में जिले के 19 प्रमुख पेट्रोल पंप संचालकों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले पंपों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का साफ संदेश दिया गया।
इन मुख्य बिंदुओं पर हुई गहन समीक्षा
बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राज्य राजमार्गों (SH) से जुड़े पेट्रोल पंपों की सुरक्षा को लेकर निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई:
-
सुरक्षित एंट्री-एग्जिट: हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंपों के अंदर वाहनों के प्रवेश (Entry) और निकास (Exit) द्वारों को पूरी तरह सुरक्षित और मानकों के अनुरूप बनाने पर चर्चा हुई।
-
अवैध पार्किंग और अतिक्रमण: पेट्रोल पंप परिसरों और उनके आस-पास होने वाली अवैध भारी वाहनों की पार्किंग और अतिक्रमण को रोकने की रणनीति तैयार की गई।
-
सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर: सभी पंपों पर अनिवार्य रूप से चालू हालत में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे, पुख्ता अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) उपकरण, आपदा प्रबंधन की तैयारी और बेहतर लाइटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
एसडीएम प्रियंका कुमारी का सख्त संदेश
सड़क सुरक्षा मानकों का हवाला देते हुए एसडीएम प्रियंका कुमारी ने कहा कि राजस्थान के फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर बेहद कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत जिले में भी इन मानकों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।
उन्होंने सभी संचालकों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा:
“पेट्रोल पंप परिसर या उसके आस-पास किसी भी तरह का अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम या असुरक्षित एंट्री-एग्जिट पॉइंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी पेट्रोल पंप पर नियमों की अवहेलना पाई गई, तो बिना किसी रियायत के उसका लाइसेंस रद्द करने की विधिक कार्रवाई की जाएगी।”
अब शर्तों के आधार पर ही होगा लाइसेंस का नवीकरण
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि अब भविष्य में पेट्रोल पंपों के लाइसेंस का नवीकरण (Renewal) नए विभागीय प्रावधानों, कड़े सुरक्षा मानकों और सक्षम प्राधिकार द्वारा तय की गई शर्तों की कसौटी पर परखने के बाद ही किया जाएगा। यदि किसी पंप पर मानकों का उल्लंघन मिलता है, तो नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई तय है।
यह महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी (DM) शेखर आनंद के निर्देश पर जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स के निर्णयों के शत-प्रतिशत अनुपालन के तहत बुलाई गई थी। बैठक के अंत में सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रशासन को सड़क सुरक्षा और विभागीय गाइडलाइंस का पूरी ईमानदारी से पालन करने का भरोसा दिया।
रिपोर्ट: उमेश कुमार, शेखपुरा (बिहार)
(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)
(एडिटर (Allrights Magazine)

जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन पर गहन मंथन!
