SC का NEET लाठीचार्ज सुनवाई से इनकार
परीक्षा पेपर लीक: CJP प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार
विशेष रिपोर्ट: नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘चलो संसद’ प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया गया था।
सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी: “हमारा और अपना समय बर्बाद न करें”
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध (Urgent Listing) करने के लिए लाया गया था। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया।
अदालत में मामले का उल्लेख करने वाले वकील को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी की:
“अदालत का समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें।”
क्या था पूरा मामला?
उल्लेखनीय है कि नीट (NEET) पेपर लीक विवाद और शिक्षा सुधारों की मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर से संसद मार्ग तक ‘चलो संसद’ पैदल मार्च का आयोजन किया था।
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पुलिस एक्शन: प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग की ओर बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया था, जिसमें लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे।
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याचिका की मांग: इस पुलिस कार्रवाई को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से हस्तक्षेप करने, घायलों को मुआवजा देने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद अब यह मामला अदालत की सामान्य प्रक्रिया और नियमानुसार लिस्टिंग के तहत ही आगे बढ़ेगा।
कानूनी एवं न्यायिक ब्यूरो: नई दिल्ली
ऑल राइट्स मैगज़ीन (डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क)
- (गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)
(एडिटर (Allrights Magazine)

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