Hit and Run New Law : आज भी जारी वाहन चालकों का हड़ताल,कहा-काला कानून’को वापस लेने तक आंदोलन रहेगा जारी

Hit and Run New Law: आज भी जारी वाहन चालकों का हड़ताल, कहा- ‘काला कानून’ को वापस लेने तक आंदोलन रहेगा जारी

हिट एंड रन केस में केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ आज वाहन चालकों के हड़ताल का आज तीसरा दिन है।

आज सुबह सोनुवा के ड्राइवर संघ ने सोनुवा बस स्टैंड के पास चक्रधरपुर-मनोहरपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ड्राइवर संघ में शामिल छोटे-बड़े वाहनों के चालकों ने नारेबाजी कर इस नये कानून को काला कानून करार दिया।

नए कानून में 10 साल की सजा और सात लाख जुर्मानादरअसल, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है, इसके विरोध में तमाम वाहन चालक सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज हड़ताल का तीसरा दिन है।

चालक सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नए कानून के तहत गलत तरीके से या लापरवाही से गाड़ी चलाते वक्‍त यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को बताए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।

ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन

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