दाखिल-खारिज, पैमाइश, वरासत तथा जाति और आय प्रमाण-पत्र से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

दाखिल-खारिज, पैमाइश, वरासत तथा जाति और आय प्रमाण-पत्र से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। निर्विवाद राजस्व मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 दिन में किया जाए और प्रत्येक तहसील में लंबित प्रकरणों की सूची सार्वजनिक की जाए।

निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

—मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

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