पेट्रोल-डीजल पर नई गाइडलाइन जारी

पेट्रोल-डीजल को लेकर केंद्र की नई गाइडलाइन: औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकों की पेट्रोल पंप से खरीद पर लगी रोक, तय हुई दैनिक सीमा

विशेष राष्ट्रीय प्रशासनिक व आर्थिक रिपोर्ट

(नई दिल्ली): देश में ईंधन की जमाखोरी रोकने और रिटेल बाजार की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों (गाइडलाइंस) के अनुसार, अब औद्योगिक (Industrial), व्यावसायिक (Commercial) और संस्थागत (Institutional) श्रेणी के बड़े उपभोक्ताओं को आम रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी गई है [cite: केंद्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल की लिमिट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर तत्काल रोक लगा दी गई है।]।

इस नए सरकारी आदेश का सीधा असर भारी उद्योगों, बड़े मॉल, निजी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और बड़े व्यावसायिक परिसरों पर पड़ेगा, जो जेनरेटर या अपनी मशीनों के लिए पेट्रोल पंपों से थोक में ईंधन उठाते थे।

९० दिनों के लिए लागू रहेगी पाबंदी; ‘बल्क सेल पॉइंट’ से ही मिलेगा तेल

सरकार ने इस कड़े नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कुछ विशेष समय सीमा और नियम तय किए हैं:

  • शुरुआती समयावधि: केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई यह पाबंदी शुरुआती तौर पर ९० दिनों (तीन महीने) के लिए देश भर में लागू की गई है। इसके बाद स्थिति की समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जाएगा।

  • बल्क सेल पॉइंट्स का नियम: इस ९० दिनों की अवधि के दौरान सभी बड़े और थोक खरीदारों को अपनी दैनिक या मासिक जरूरत का ईंधन केवल तेल कंपनियों द्वारा अधिकृत ‘बल्क सेल पॉइंट्स’ (Thok Kendras) से ही अनिवार्य रूप से खरीदना होगा [cite: इस अवधि के दौरान औद्योगिक (Industrial), व्यावसायिक (Commercial) और संस्थागत (Institutional) जैसे बड़े उपभोक्ताओं को तेल अब पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। इन्हें अपनी जरूरत का ईंधन केवल ‘बल्क सेल प्वाइंट्स’ (थोक केंद्रों) से ही खरीदना होगा।]।

डीजल खरीद के लिए तय हुई अधिकतम २०० लीटर की दैनिक सीमा

रिटेल पेट्रोल पंपों पर आम जनता (जैसे कार, बाइक और छोटे वाहन मालिकों) को किसी भी तरह की किल्लत या लंबी लाइनों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने डीजल की खरीद पर एक दैनिक लिमिट भी सेट कर दी है:

  • अधिकतम सीमा: नए नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यावसायिक या थोक श्रेणी का ग्राहक किसी भी खुदरा पेट्रोल पंप से एक दिन में अधिकतम २०० लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीद सकेगा।

  • आम जनता को राहत: इस सीमा के तय होने से पेट्रोल पंपों पर थोक में ड्रम या टैंकर भरकर ले जाने वाले ग्राहकों पर पूरी तरह नकेल कसी जा सकेगी, जिससे आम वाहन चालकों को बिना किसी परेशानी के सुगमता से ईंधन मिलता रहेगा।

इस फैसले के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य खुदरा बाजार में ईंधन की कालाबाजारी को रोकना और थोक व खुदरा बिक्री के बीच मूल्य संतुलन बनाए रखना है।


(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

 एडिटर (Allrights Magazine)


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