मकान मालिक ने किरायेदार के यहाँ तोड़फोड़ की !
बरेली के आंवला मोहल्लागंज घण्टा चर के पास स्थित एक किराए मकान के मालिक वीरेन्द्र कुमार सक्सेना तथा महेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्रगण गिरिजानन्दन सक्सत्ता थे
वीरेन्द्र कुमार सक्सेना ने अपने 1/2 पश्चिमी भाग का पंजीकृत शैनामा प्रार्थीगण के पिता स्वा नल्थ लाल के हक में कराकर काजा व दखल दे दिया शेष पूर्वी 1/2 भाग को विक्रय करने के लिए एक इकरारनामा महेन्द्र कुमार सक्सेना ने प्रार्थीगण के पिता नत्थूलाल के हक में दिनांक 18.09.1997 का पंजीकृत करा दिया । महेन्द्र कुमार द्वारा समय पर बैनामा न कराने पर न्यायालय श्रीमान अपर सिविल जज चतुर्थ सी ० वि ० बरेली द्वारा दिनांक 26.11.2000 को विक्रय पत्र प्रार्थीगण के हक में निबन्धित झाला दिया गया दिनांक 16.12.2008 को प्रार्थीगण को दखल भी दिलाया गया प्रार्थीगण निरन्तर अपने उपराउन मकान पर मालिक व काबिज है राधेश्याम पुत्र हीरालाल ने न्यायालय सिविल जज जूडि 0 आवला में एक स्थाई निषेधाज्ञा वाद उपरोक्त मकान की बावत वाद सं0-115 सन् 2010 दायर किया दोना पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 29.08.2019 को राधेश्याम का वाद निरस्त कर दिया गया और कि राधेश्याम का कोई कब्जा वादग्रस्त मकान पर नहीं है । प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त मकान पर शांतिपूर्व कब्जा दखल में निरन्तर है इस मकान के पूत्व में कमला शर्मा पश्चिम में सुभाष चन्द्र गेरा उत्तर में सरकारी सड़क दक्षिण में मकान सुन्दर प्रकाश है । दिनांक 28.12.2020 को सवेरे अचानक 8 बजे पड़ोस में ही श्यामबाबू पुत्र राधेश्याम व रविन्द्र अरविन्द पुत्रगण भीमसेन कुछ गुण्डे लेकर प्रार्थीगण के घर में अन्दर घुस आये गाली गलौच किया लाठी उन्ढों से पार्थिनी व उसके भाईयो व घर की महिलाओं को बुरी तरह पीटा गन्दी -2 गालियों दी महिलाओं के कपडे फाड़ दिये अश्लीलता की घर का सामान तोड़ फोड़ किया और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि हम नुकदमा भले ही हार गये है लेकिन जबरन कमा कर लेगे प्रायिनी ने पाया गया मामले की सूचना फोन द्वारा थाना आंवला में दी ,
बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट !