गन्नौर कोर्ट में बिजली मीटर पर विवाद

गन्नौर कोर्ट परिसर में बिजली मीटर लगाने पर भड़के वकील; अधिकारियों को दी अदालत में घसीटने की चेतावनी, जानें क्या है पूरा विवाद

सोनीपत (हरियाणा):

हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित गन्नौर कोर्ट कॉम्प्लेक्स (Ganaur Court Complex) में वकीलों के चैंबरों में बिजली मीटर लगाने के काम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. बिजली निगम द्वारा मीटर स्थापित किए जाने की इस कार्रवाई पर एक वरिष्ठ वकील ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित मामले का हवाला देते हुए तीखी आपत्ति दर्ज कराई है. वकीलों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि बिजली कनेक्शन जारी किए गए, तो वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधे अदालत का रुख करेंगे.

⚡ बिजली निगम ने शुरू की मीटर लगाने की प्रक्रिया

गन्नौर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बने वकीलों के नए चैंबरों में रोशनी और बिजली की व्यवस्था सुचारू करने के लिए बिजली विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी:

  • कनेक्शन की प्रक्रिया: कोर्ट परिसर के कई वकीलों द्वारा बिजली कनेक्शन लेने की आधिकारिक प्रक्रिया (Documentation) पूरी कर ली गई थी.

  • टीम का दौरा: वकीलों के आवेदन पूरे होने के बाद बिजली निगम की एक तकनीकी टीम चैंबरों में जाकर नए बिजली मीटर स्थापित करने के काम में जुट गई है.

⚖️ हाईकोर्ट का हवाला: चैंबर आवंटन पर पहले से चल रहा है केस

बिजली निगम की इस कार्रवाई के बीच में ही चैंबर आवंटन के कानूनी विवाद की एंट्री हो गई है:

  • हाईकोर्ट में लंबित मामला: वकील अशोक सैनी ने बिजली निगम को एक औपचारिक शिकायत सौंपकर इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने हवाला दिया है कि इन चैंबरों के आवंटन (Allocation) को लेकर पहले से ही माननीय उच्च न्यायालय (High Court) में एक मामला विचाराधीन है.

  • कनेक्शन न देने की मांग: शिकायत में साफ कहा गया है कि जब तक हाईकोर्ट से चैंबर आवंटन का विवाद पूरी तरह नहीं सुलझ जाता, तब तक बिजली निगम इन चैंबरों को कोई भी नया कनेक्शन जारी न करे.

🚫 अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बड़ी चेतावनी

वकील अशोक सैनी ने इस मामले में बिजली विभाग के आला अधिकारियों को दोटूक शब्दों में चेतावनी दे डाली है. उन्होंने कहा कि यदि विवादित और कोर्ट के अधीन आने वाले इन चैंबरों में नियमों को ताक पर रखकर जबरन बिजली कनेक्शन चालू किए गए, तो वे कोर्ट की अवमानना और लापरवाही के मामले में संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई (Contempt of Court/Legal Action) की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. इस विरोध के बाद अब कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल है और देखना होगा कि बिजली निगम इस पर क्या फैसला लेता है.


(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

 एडिटर (Allrights Magazine)

 


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