CM पर हमला: आरोपियों को विशेष सुरक्षा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला मामला: अदालत का बड़ा आदेश, आरोपितों को विशेष सशस्त्र दस्ते के साथ कोर्ट में पेश करने के निर्देश
विशेष राष्ट्रीय एवं विधिक ब्यूरो: नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मुख्य आरोपितों—राजेशभाई सकारिया और तहसीन रजा शेख की सुरक्षा को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने प्रशासन और पुलिस को निर्देश जारी किया है कि दोनों आरोपितों को आगामी सभी पेशियों पर विशेष सशस्त्र दस्ते (Special Armed Squad) की सुरक्षा घेरे में ही कोर्ट लाया जाए।
यह आदेश जेल में बंद अन्य कैदियों द्वारा आरोपितों के साथ की गई मारपीट और जान से मारने की धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है।
जेल वैन में मारपीट और जान से मारने की धमकी
अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धांत मलिक और हैरी चिब्बर ने गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी:
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वकीलों की दलील: बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत को अवगत कराया कि जेल से अदालत लाते और ले जाते समय रास्ते में जेल वैन के भीतर अन्य बंदियों ने राजेशभाई सकारिया और तहसीन रजा शेख के साथ मारपीट की।
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सुरक्षा की मांग: अन्य बंदियों द्वारा जान से मारने की धमकियां दिए जाने के बाद वकीलों ने कोर्ट से अपने मुवक्किलों के लिए अलग सेल और सुरक्षित परिवहन (Separate Cell & Secure Transport) की व्यवस्था करने की अपील की थी।
अदालत ने दिए कड़े सुरक्षा इंतजाम के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जेल प्रशासन और पुलिस विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया कि आरोपितों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि:
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सशस्त्र बल की तैनाती: दोनों आरोपितों की पेशी के दौरान उनके साथ विशेष सशस्त्र दस्ता तैनात रहेगा।
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सुरक्षित परिवहन: जेल वैन के भीतर भी उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि अन्य बंदियों से किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को खत्म किया जा सके।
मामले की अगली सुनवाई के दौरान पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था पर अमल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
राष्ट्रीय एवं विधिक ब्यूरो: नई दिल्ली
सीनियर एडिटर गोपाल चन्द्र अग्रवाल,
ALL rights magazine (डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क)
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