यौन अपराधियों में डर पैदा करे दिल्ली पुलिस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा— जब तक कठोर अंजाम का डर नहीं, स्थिति नहीं सुधरेगी

“यौन अपराधियों के मन में खौफ पैदा करे दिल्ली पुलिस: सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी— ‘जब तक गंभीर अंजाम का डर नहीं होगा, स्थिति नहीं सुधरेगी'”

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में महिलाओं एवं नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यौन अपराध करने की विकृत मानसिकता रखने वाले असामाजिक तत्वों और अपराधियों के मन में कानून और पुलिस का खौफ पैदा करना बेहद अनिवार्य हो गया है।

शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu) याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक अपराधियों को यह अहसास नहीं होगा कि ऐसे घिनौने अपराध करने पर उन्हें बेहद गंभीर और कठोर परिणाम भुगतने होंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है।

1. स्लीपर बस गैंगरेप और पार्क की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में घटी शर्मनाक घटनाओं (जिनमें चलती स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप और दक्षिण दिल्ली के पार्क में हुई गैंगरेप की घटना शामिल है) का उल्लेख करते हुए पीठ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए:

  • ‘असामाजिक तत्वों में डर जरूरी’: सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन को ऐसी सख्त व्यवस्था बनानी होगी कि यौन अपराध करने की सोच रखने वाले व्यक्ति के मन में यह खौफ बैठ जाए कि अपराध करने पर उसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं बचेगा।

  • पूर्वाभास और चेतावनियों की उपेक्षा पर सवाल: दक्षिण दिल्ली के पार्क में हुए गैंगरेप केस का जिक्र करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से तीखे सवाल पूछे। पीठ ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थानीय निवासियों ने घटना से पहले ही उन असामाजिक तत्वों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पुलिस को सतर्क किया था, फिर भी समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए।

2. गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक कदम उठाने का आदेश दिया:

  • संवेदनशील इलाकों की मैपिंग: पार्कों, बस स्टैंडों, सुनसान सड़कों और स्लीपर बसों जैसे सार्वजनिक व निजी परिवहन वाहनों में सुरक्षा तंत्र को कड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं।

  • जवाबदेही तय होगी: कोर्ट ने साफ किया कि जिन इलाकों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारियों और बीट प्रभारियों की सीधी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

3. महिला सुरक्षा पर सख्त संदेश

सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका अब यौन अपराधों के मामलों में किसी भी स्तर पर पुलिसिया ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अदालत के इस हस्तक्षेप का उद्देश्य राजधानी में महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना और अपराधियों में कानून का इकबाल कायम करना है।

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