मुठभेड़ में 25 हजारी बदमाश घायल
आजमगढ़ का ₹25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, मुख्य आरक्षी भी जख्मी
गोरखपुर/कुशीनगर: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। 13 जुलाई 2026 की रात करीब 11 बजे रामनगर करजहा से कुशीनगर लेन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में आजमगढ़ का शातिर व इनामी अपराधी मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू गोली लगने से घायल हो गया। इस बहादुरी भरे ऑपरेशन में पुलिस के मुख्य आरक्षी (Head Constable) महेंद्र सिंह भी घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र भेजा गया है।
पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक .32 बोर की पिस्टल, एक मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में खोखा व कारतूस बरामद किए हैं।
पुलिस हिरासत से फरार और हत्या का आरोपी है ‘बाबू’
घायल बदमाश की पहचान मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू (पुत्र जमालुद्दीन) के रूप में हुई है, जो खुन्दनपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ का निवासी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह एक निहायत ही शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास और पुलिस हिरासत से भागने जैसे कुल 10 गंभीर मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर ₹25,000 का इनाम भी घोषित था।
मुस्तफिजुल उर्फ बाबू का लंबा आपराधिक इतिहास
आजमगढ़ पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस को लंबे समय से इस शातिर अपराधी की तलाश थी। इसके खिलाफ दर्ज 10 मुकदमों का विवरण इस प्रकार है:
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मु०अ०सं० 131/2003: धारा 379 (चोरी) – थाना मेहनगर, आजमगढ़
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मु०अ०सं० 15/2008: धारा 307/323/504/506 (हत्या का प्रयास व धमकी) – थाना मेहनगर, आजमगढ़
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मु०अ०सं० 240/2011: धारा 147/148/149/307/504/506 (बलवा और जानलेवा हमला) – थाना मेहनगर, आजमगढ़ (वर्ष 2011 से फरार)
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मु०अ०सं० 150/2012: धारा 147/148/149/302/120बी (हत्या और साजिश) – थाना मेहनगर, आजमगढ़ (वर्ष 2012 से फरार, 2013 में 82/83 की कुर्की कार्रवाई)
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मु०अ०सं० 29/2021: धारा 147/148/149/120बी/302 (हत्या) – थाना मेहनगर, आजमगढ़ (₹25,000 का इनामी और 2021 से फरार, 82/83 सीआरपीसी की कार्रवाई)
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मु०अ०सं० 188/2021: धारा 174-ए (अदालत के आदेश की अवहेलना) – थाना मेहनगर, आजमगढ़
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मु०अ०सं० 214/2021: धारा 506 (आपराधिक धमकी) – थाना मेहनगर, आजमगढ़
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मु०अ०सं० 490/2024: धारा 3(5), 351(3) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) – थाना मेहनगर, आजमगढ़
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मु०अ०सं० 464/2024: धारा 262 बीएनएस (पुलिस हिरासत से भागना) – थाना नांदगांव खंडेश्वर, जनपद अमरावती ग्रामीण, महाराष्ट्र (10 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था)
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मु०अ०सं० 308/2026: धारा 303(2) बीएनएस – थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई
महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक फैला था जाल
इस शातिर अपराधी का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। दिसंबर 2024 में यह महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस को चकमा देकर हिरासत से भाग निकला था, जिसके बाद से लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। कुशीनगर लेन के पास इसकी मौजूदगी की सूचना पर जब पुलिस ने घेराबंदी की, तो इसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में यह घायल हो गया। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)
(एडिटर (Allrights Magazine)

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