सुप्रीम कोर्ट: जजों की उम्र पर निर्देश

न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने पर विचार करें राज्य: सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्देश

विशेष विधिक एवं न्यायिक ब्यूरो: नई दिल्ली

रिपोर्ट: सोनू कुमार

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया है।

यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ (Bench) ने देशभर के जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

उच्च न्यायालयों से परामर्श कर निर्णय लेने के आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबंधित उच्च न्यायालयों (High Courts) से विचार-विमर्श व परामर्श करके इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लें।

वर्तमान में जजों की सेवानिवृत्ति आयु का ढांचा

भारत में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु इस प्रकार तय है:

न्यायालय स्तर वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) 65 वर्ष
उच्च न्यायालय (High Court) 62 वर्ष
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय (District Judiciary) 60 वर्ष (61 करने का प्रस्ताव)

अदालत का यह कदम निचली न्यायपालिका में जजों के अनुभव का बेहतर उपयोग करने और मुकदमों के त्वरित निस्तारण में मददगार साबित हो सकता है।

विधिक एवं कानून ब्यूरो: नई दिल्ली

ऑल राइट्स मैगज़ीन (डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क)


गोपाल चन्द्र अग्रवाल,

सीनियर एडिटर (Allrights Magazine)


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