बिना योजना के पंजीकरण नम्बर के होमबायर्स नये कानून के मुताबिक शिकायत दर्ज नही कर सकता

बिना योजना के पंजीकरण नम्बर के होमबायर्स नये कानून के मुताबिक शिकायत दर्ज नही कर सकता और चालू योजनाओ के अधिकतर बिल्डर्स ने पंजीकरण कराया ही नही है

29 अक्टुबर 2017, मुख्यालय फ्लैट ओनर्स फेडरेशन गाजियाबाद,133-बी, मॉडल टाउन ईस्ट, गाजियाबादः– आज  यहाँ फ्लैट ओनर्स फेडरेशन की कोर समिति की एक बैठक सम्पन्न हुई। फेडरेशन के अध्यक्ष कर्नल तेजेन्द्र पाल त्यागी ने बताया कि 9 साल से लटके पडे रियल स्टेट रेगुलेट्री एक्ट 2016 को बनवाने में और पास कराने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूर्गभाग्य यह है कि राज्य सरकारो ने एक्ट पास  हो जाने के बाद ( विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और हरियाणा) रेरा में असंवैधानिक और अव्यवहारिक बदलाव किये है। एक्ट की धारा 84 के अन्तर्गत राज्य सरकार केवल 32 बिन्दुओ पर नियम बना सकती है। इन 32 बिन्दुओ में “कम्पलीशन सर्टिफिकेट” नही है लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1438 के सैक्शन-2 नोटिफिकेशन के द्वारा यह नियम बना दिया कि जिन योजनाओं में 60 प्रतिशत बसापत हो चुकि है या जिन का रख रखाव आरडब्ल्युए कर रही है उनको रेरा में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही है।
एनसीआर में 90 प्रतिशत से अधिक चालू योजनाएँ रेरा में पंजीकृत नही करायी गई है। इन योजनाओ के होमबायर्स रेगुलेट्री आयोरिटी में सैक्शन 39 के अन्तर्गत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है परन्तु उसके लिए योजना का रेरा पंजीकरण संख्या देना आवश्यक है। चुकि अधिकतर चालु योजनाओ का पंजीकरण नम्बर है ही नही तो होमबायर्स शिकायत कैसे दर्ज करायें? इस प्रश्न का उत्तर चाहिएं।
 उत्तर प्रदेश रेरा के सचिव श्री  अबरार अहमद ने सभी विकास प्राधिकरणो को निर्देष दिये है कि वो चालु योजनाओ के बिल्डरों को बतायें कि 31 अक्टुबर 2017 तक केवल 1000 रूपये की पैनल्टी देकर रेरा एक्ट में पंजीकरण करवाया जा सकता है।
एक्ट  के मुताबिक यह पैनल्टी योजना की टोटल किमत का 10 प्रतिशत होनी थी। किस अधिकार के अन्तर्गत इसे केवल 1000 रूपये कर दिया गया?
फ्लैट ओनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कर्नल तेजेन्द्र पाल त्यागी, सचिव श्री मुकेश अग्रवाल, जोनल कमाण्डर श्री तरूण चौहान,श्री सी एम वैद, श्री अतुल त्यागी, श्रीमति अनुरंजना त्यागी, श्री पी एस सिंह ने मांग कि की उत्तर प्रदेश नोटिफिकेशन  1438 के सैक्शन -2 को तुरन्त निरस्त किया जाये।
मुख्यालयः फ्लैट ओनर्स फेडरेशन गाजियाबाद (पंजीकृत)
133-बी, मॉडल टाउन ईस्ट, गाजियाबाद

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