ED: पटवारी की ₹2.76 Cr संपत्ति जब्त
🚨 ब्रेकिंग: पटवारी की ₹2.76 करोड़ की संपत्ति कुर्क
जालंधर ED ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पटवारी चमकौर लाल के खिलाफ PMLA के तहत कार्रवाई की
[जालंधर, 28 नवंबर 2025]
प्रवर्तन निदेशालय (ED), जालंधर ज़ोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। ED ने पंजाब के पटवारी चमकौर लाल से संबंधित ₹2.76 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क (Provisionally Attached) कर लिया है।
🔍 जांच का आधार और आरोप
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कुर्की की तारीख: 28.11.2025
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जांच का आधार: सतर्कता ब्यूरो, पंजाब द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत दर्ज FIR।
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जांच की अवधि: 01.04.2017 से 31.03.2023 के बीच।
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मुख्य आरोप: पटवारी चमकौर लाल पर अपनी आय के वैध स्रोतों के मुकाबले आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) जमा करने का आरोप है।
💸 मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका
ED की जांच में यह खुलासा हुआ है कि चमकौर लाल ने डेरा बस्सी और खरड़ तहसील में पटवारी के रूप में काम करते हुए अपने और अपने परिवार के सदस्यों की वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की।
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अपराध की आय (Proceeds of Crime): जांच में स्थापित हुआ कि पटवारी ने अनुसूचित अपराधों से जुड़ी ₹2.76 करोड़ (लगभग) की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।
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धन शोधन (Money Laundering) की तरकीब: चमकौर लाल ने अवैध रूप से अर्जित किए गए धन को रिश्तेदारों और परिचितों से लिए गए ऋण के रूप में दिखाकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में डाला। इस तरह, उन्होंने दागी धन (Tainted Funds) को वैध के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
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निवेश: अपराध की इस आय को आगे अचल और चल संपत्ति की खरीद में निवेश किया गया।
ED द्वारा मामले में आगे की जांच जारी है।
