क्या 112 पुलिस चालान काट सकती है?
क्या 112 की पुलिस गाड़ियों का चालान कर सकती है? जानिए पूरा नियम
विशेष रिपोर्ट: अनिल बेदाग
सामान्य तौर पर 112 (Emergency Response Support System – ERSS) की पुलिस गाड़ियाँ रोड पर चलती सामान्य गाड़ियों का चालान नहीं काट सकती हैं।
112 नंबर की पुलिस मुख्य रूप से आपातकालीन सहायता (Emergency Response), दुर्घटना राहत, लॉ एंड ऑर्डर (कानून व्यवस्था) बनाए रखने और अपराध रोकने के लिए तैनात की जाती है।
112 पुलिस और ट्रैफिक चालान के नियम:
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मुख्य कार्य: 112 पीसीआर (PCR) वैन का मुख्य काम किसी आपातकालीन कॉल (जैसे एक्सीडेंट, लड़ाई-झगड़ा या चोरी) पर तुरंत घटना स्थल पर पहुँचना होता है, न कि सड़क पर वाहनों की चेकिंग या चालान काटना।
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चालान का अधिकार: ट्रैफिक चालान काटने का अधिकार मुख्य रूप से ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सिविल पुलिस (थाना पुलिस) के उप-निरीक्षक (Sub-Inspector / SI) या उससे ऊपर के अधिकारी के पास होता है।
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अपवाद की स्थिति: यदि कोई वाहन चालक गंभीर लापरवाही कर रहा हो (जैसे ड्रंक एंड ड्राइव, एक्सीडेंट करके भागना, या किसी संगीन अपराध में शामिल होना), तो 112 की टीम गाड़ी को रोक सकती है और संबंधित ट्रैफिक पुलिस या स्थानीय थाने को सूचित करके चालान करवा सकती है।
हरियाणा पुलिस समेत अन्य राज्यों के मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के अनुसार, 112 की टीम रूटिन ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर आम लोगों को रोककर चालान नहीं काटती है।
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,
सीनियर एडिटर (Allrights Magazine)

