बरेली: मासूम की हत्या में बहन को कैद

बरेली: प्रेमी संग पकड़े जाने पर मासूम भाई की हत्या कराने वाली कलयुगी बहन को 20 साल की कैद

विशेष रिपोर्ट: न्याय एवं अपराध ब्यूरो

बरेली: भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर देने वाले एक खौफनाक मामले में बरेली की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Special POCSO Court) ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल की अदालत ने अपने 5 साल के मासूम भाई की हत्या की साजिश रचने और साक्ष्य मिटाने की दोषी युवती (घटना के वक्त नाबालिग/बाल अपचारी) को 20 साल की कठोर कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि अदालत ने तीन दिन पूर्व ही मामले के मुख्य आरोपी यानी युवती के प्रेमी महेश उर्फ मुकेश को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई थी।

क्या थी पूरी खौफनाक घटना?

घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है:

  • 28 जुलाई 2020 की घटना: पीड़ित दंपती रोजाना की तरह मजदूरी करने गए थे। घर पर उनकी 16-17 वर्षीय बेटी और 5 साल का मासूम बेटा अकेले थे। माता-पिता के जाते ही किशोरी ने अपने गांव के प्रेमी महेश उर्फ मुकेश को घर बुला लिया।

  • मासूम ने देख ली थी करतूत: दोनों घर के भीतर आपत्तिजनक स्थिति में थे, तभी पास के कमरे में सो रहा मासूम भाई जाग गया। उसने अपनी बहन को देख लिया और मां से शिकायत करने की बात कही।

  • गला घोंटकर हत्या: पोल खुलने और गांव में बदनामी के डर से बौखलाए प्रेमी महेश ने मासूम का गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी।

  • झाड़ियों में फेंका शव: जिस बहन को भाई की ढाल बनना चाहिए था, वह मूकदर्शक बनी रही। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर साक्ष्य छिपाने की साजिश रची और मासूम के शव को छत के रास्ते घर के पीछे घनी झाड़ियों में फिंकवा दिया।

शक होने पर पिता ने उगलवाया सच

घटना वाले दिन माता-पिता के लौटने पर शुरुआत में लगा कि बच्चा खेलते समय गिर गया होगा, जिसके बाद शव को सुपुर्द-ए-खाक (दफना) कर दिया गया।

हालांकि, 30 जुलाई 2020 को पिता को बेटी के बार-बार बदलते बयानों पर गहरा शक हुआ। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो किशोरी ने फूट-फूटकर पूरा सच उगल दिया। इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

अदालत का कड़ा रुख और सजा

विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) राजीव तिवारी ने मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों को देखने के बाद युवती को हत्या के षड्यंत्र (धारा 120B) और साक्ष्य मिटाने (धारा 201) का दोषी पाया और 20 साल की कठोर कैद की सजा से दंडित किया।

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ऑल Rights मैगज़ीन (डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क)

सीनियर एडिटर गोपाल चन्द्र अग्रवाल


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