बरेली: अवैध ‘रमा पैलेस’ हुआ सील
बरेली: अवैध निर्माण पर चला बीडीए का डंडा, पीलीभीत बाईपास पर ‘रमा पैलेस’ बारात घर सील
बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध निर्माण और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में थाना इज्जतनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक अवैध बारात घर को सील करने की बड़ी कार्रवाई की गई है।
बिना मानचित्र के चल रहा था ‘रमा पैलेस’
प्राधिकरण की टीम ने पीलीभीत बाईपास रोड स्थित ग्राम तुलाशेरपुर में दबिश दी। यहाँ रमा गंगवार (पत्नी कामता प्रसाद गंगवार) द्वारा लगभग 670 वर्गमीटर क्षेत्रफल में ‘रमा पैलेस’ नाम से बारात घर का संचालन किया जा रहा था।
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उल्लंघन: जांच में पाया गया कि उक्त निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से कोई भी पूर्व स्वीकृति या मानचित्र पास नहीं कराया गया था।
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कानूनी आधार: उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत यह निर्माण अनधिकृत पाया गया।
प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
सहायक अभियंता श्री गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पहुंची प्रवर्तन टीम ने मौके पर सीलबंद की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान अवर अभियंता श्री अजीत कुमार साहनी और भारी संख्या में पुलिस बल व प्रवर्तन दल के सदस्य मौजूद रहे।
BDA की चेतावनी: शिथिलता नहीं होगी बर्दाश्त
बरेली विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना अनुमति के किए गए किसी भी निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण और सीलबंद की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
जनहित में अपील: बरेली विकास प्राधिकरण ने आम जनता को सचेत किया है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति (प्लॉट, मकान या दुकान) खरीदते समय विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति संबंधी दस्तावेज जरूर मांगें। यह सुनिश्चित कर लें कि संपत्ति नियमानुसार स्वीकृत है, अन्यथा भविष्य में सीलिंग या ध्वस्तीकरण जैसी वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
- रोहिताश कुमार भास्कर पत्रकार
- गोपाल चन्द्र अग्रवाल,
- सीनियर एडिटर (Allrights Magazin)

