**करूर भगदड़: SC ने HC आदेश पर रोकी**
करूर भगदड़: SC ने HC के आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार की इस जनकल्याणकारी नीति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
“सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं?”
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को रोजगार देने की सरकारी नीति पर सवाल उठाने पर सख्त नाराजगी जताई। याचिकाकर्ता से पीठ ने सीधे शब्दों में कहा:
“सरकार की राहत नीति पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं? मान लीजिए कि त्रासदी में परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई, तो क्या सरकार को उसके आश्रित बेटे या बेटी को कोई रोजगार नहीं देना चाहिए?”
अदालत के इस रुख से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों के प्रति सरकार की मानवीय संवेदना और आर्थिक सहायता देने की नीति के पक्ष में है।
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,
सीनियर एडिटर (Allrights Magazine)

