तौकीर रजा अब 22 दिसंबर तक जेल।
⚖️ मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ी: 22 दिसंबर तक जेल में रहेंगे
बरेली: बरेली उपद्रव मामले में आरोपित मौलाना तौकीर रजा खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग (VC) के जरिए सात मामलों में हुई उनकी पेशी के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अलका पांडेय ने उनकी न्यायिक हिरासत (Remand) की अवधि बढ़ा दी है।
📅 रिमांड का नया विवरण
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पाँच मामलों में: मौलाना की न्यायिक हिरासत 12 दिसंबर तक बढ़ाई गई है।
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दो अन्य मामलों में: रिमांड की तिथि 22 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
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अगली पेशी: मौलाना की अगली पेशी 12 दिसंबर को होगी।
💥 उपद्रव और गंभीर आरोप
पुलिस के अनुसार, मौलाना तौकीर रजा खान पर कानपुर के ‘आइ लव मुहम्मद’ के बहाने शहर में उपद्रव कराने का आरोप है। उनके आह्वान पर जुटी भीड़ ने:
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पुलिस पर पथराव किया और जानलेवा हमला किया।
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पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए।
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पुलिस का वायरलेस और एंटी राइट गन लूट ली गई।
शहर में अफरा-तफरी के बाद पुलिस को उपद्रवियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा था।
📝 दर्ज मुकदमे और चार्जशीट
उपद्रव के बाद शहर के पाँच थानों में आरोपितों के विरुद्ध 10 मुकदमे लिखे गए थे।
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कोतवाली: 5 मुकदमे
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बारादरी थाना: 2 मुकदमे
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किला, प्रेमनगर और कैंट: 1-1 मुकदमा
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बारादरी थाने में लिखे गए एक मुकदमे में पुलिस पहले ही 38 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट लगा चुकी है।
मौलाना तौकीर रजा को जेल जाने के बाद से अभी तक जमानत नहीं मिली है। उपद्रव के अन्य 45 आरोपितों की भी मंगलवार को वीसी से ही पेशी हुई।
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