सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को किये गये स्थायी पूंजी निवेश के सापेक्ष क्रमशः 20, 15, 10 प्रतिशत का पूंजी उपादान दिये जाने का प्राविधान किया गया है
प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं एवं भूमि दिये जाने के उद्देश्य से निजी औद्योगिक पार्कों के विकास
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