Supreme Court : सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में अपील करने को कहा सुप्रीम कोर्ट से अतीक को बड़ा झटका

नई दिल्ली. माफिया सरगना से नेता बने अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. इसे अतीक अहमद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील को सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है. अतीक अहमद के वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि पूर्व सांसद अतीक अहमद की जान को लगातार खतरा है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेल एम. त्रिवेदी की पीठ ने जान को खतरा होने के अतीक अहमद के दावे पर उसे सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी.

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसके जान को खतरा होने के दावे को ‘रिकॉर्ड’ में लेने से इनकार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ‘इस मामले में अदालत दखल नहीं देगी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी जाती है. कानून के तहत जो भी प्रक्रिया निर्धारित है उसका पालन किया जाए.

ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन

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