दिल्ली में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई
दिल्ली में अवैध निर्माण पर सख्त हुई सरकार, चार मंजिल से ऊपर नियमों के उल्लंघन वाली इमारतों पर कार्रवाई के निर्देश
(सचिवालय, नई दिल्ली): राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए मालवीय नगर अग्निकांड और अन्य हादसों के बाद सरकार ने अवैध निर्माण के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपना लिया है [cite: राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए मालवीय नगर अग्निकांड और अन्य हादसों के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।]। सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 17.5 मीटर से अधिक ऊंची (चार मंजिल से ऊपर) ऐसी सभी इमारतों पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं, जो भवन निर्माण नियमों और सुरक्षा मानकों का खुलेआम उल्लंघन कर बनाई गई हैं [cite: राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए मालवीय नगर अग्निकांड और अन्य हादसों के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।, सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में 17.5 मीटर से अधिक ऊंची (चार मंजिल से ऊपर) ऐसी इमारतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई हैं।]।
सुरक्षा से समझौता नहीं, दोषियों पर दर्ज होगी FIR
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में अधिकारियों को हिदायत दी कि दिल्ली के नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा [cite: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।]:
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बिल्डरों और मालिकों पर शिकंजा: जांच में जो भी इमारत अवैध निर्माण के दायरे में पाई जाएगी, उसके मालिकों, बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
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लापरवाह अधिकारियों पर भी गाज: अवैध निर्माण को बढ़ावा देने या उसमें लापरवाही बरतने वाले दिल्ली नगर निगम (MCD) के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पुरानी इमारतों का होगा सेफ्टी ऑडिट, अवैध व्यावसायिक इकाइयां होंगी सील
हादसों को रोकने के लिए सरकार ने केवल नए निर्माणों पर ही नहीं, बल्कि पुरानी इमारतों पर भी नजर टेढ़ी कर ली है:
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सेफ्टी ऑडिट: दिल्ली की सभी पुरानी और ऊंची इमारतों का सघन ‘सेफ्टी ऑडिट’ कराया जाएगा ताकि उनकी मजबूती और अग्निशमन व्यवस्था को परखा जा सके।
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अवैध कमर्शियल यूनिट्स पर तालाबंदी: रिहायशी या अन्य इलाकों में बिना प्रशासनिक अनुमति और एनओसी (NOC) के अवैध रूप से संचालित हो रही सभी व्यावसायिक इकाइयों को चिह्नित कर उन्हें तुरंत सील (Seal) करने के आदेश दिए गए हैं।
इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद एमसीडी और दिल्ली प्रशासन के दस्ते एक्शन मोड में आ गए हैं, और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई गगनचुंबी इमारतों के खिलाफ जल्द ही एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है।
(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)
एडिटर (Allrights Magazine)

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