आरटीआई के तहत अपील कैसे करे
दूसरी अपील दाखिल करने के लिए कोई फार्म सुनिश्चित नहीं है (लेकिन दूसरी अपील के लिए कुछ राज्य सरकारों के अपने निर्धरित फार्म भी है केन्द्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग के पते पर आप साधारण कागज पर अपील के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी अपील दाखिल करने से पूर्व अपील के नियमों को सावधनी पूर्वक पढ़ें, यदि यह अपील के नियमों के अनुरूप नहीं होगा तो आपकी दूसरी अपील खारिज़ की जा सकती है। राज्य सूचना आयोग में अपील करने के पूर्व राज्य के नियमों को ध्यान से पढें।
यदि मुझे सूचना नहीं मिलती तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आपको सूचना नहीं मिली या आप सूचना से असन्तुष्ट है, तो आप अधिनियम की धारा19 के तहत प्रथम
अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील डाल सकते हैं।
प्रथम अपील अधिकारी कौन होता है?
हर सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पद के एक अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी बनाया गया है। सूचना न मिलने या गलत मिलने पर पहली अपील इसी अधिकारी के पास की जाती है।
क्या प्रथम अपील के लिए कोई फॉर्म है?
नहीं, प्रथम अपील के लिए कोई फॉर्म नहीं है। (लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने फॉर्म निर्धरित किये है प्रथम अपील अधिकारी के पते पर आप सादे कागज़ पर आवेदन कर सकते हैं। सूचना के अधिकारी के अपने आवेदन की एक प्रति तथा यदि लोक सूचना अधिकारी की ओर से आपको कोई जवाब मिला है तो उसकी प्रति अवश्य संलग्न करें।
क्या प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क अदा करना पड़ता है?
नहीं, प्रथम अपील के लिए आपको कोई शुल्क अदा नहीं करना है, हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने इसके लिए शुल्क निर्धारित किया है, अधिक जानकारी के लिए कृपया पुस्तक के अन्त दी गई सूची देखें।
कितने दिनों में मैं प्रथम अपील दाखिल कर सकता हूं?
अधूरी या गलत सूचना प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा यदि कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है तो सूचना के अधिकार का आवेदन जमा करने के 60 दिन के भीतर आप प्रथम अपील दाखिल कर सकते हैं।
यदि प्रथम अपील दाखिल करने के बाद भी सन्तुष्टिदायक सूचना न मिले?
यदि पहली अपील दाखिल करने के पश्चात भी आपको सूचना नहीं मिली है तो आप मामले को आगे बढ़ते हुए दूसरी अपील कर सकते हैं।
दूसरी अपील क्या है?
सूचना के अधिकारी कानून के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए दूसरी अपील करना, अन्तिम विकल्प है। दूसरी अपील आप सूचना आयोग में कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के विभाग के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग है। सभी राज्य सरकारों के विभागों के लिए लिए राज्यों में ही सूचना आयोग हैं।
दूसरी अपील के लिए क्या कोई फार्म सुनिश्चित है?
नहीं, दूसरी अपील दाखिल करने के लिए कोई फार्म सुनिश्चित नहीं है (लेकिन दूसरी अपील के लिए कुछ राज्य सरकारों के अपने निर्धरित फार्म भी है केन्द्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग के पते पर आप साधारण कागज पर अपील के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी अपील दाखिल करने से पूर्व अपील के नियमों को सावधनी पूर्वक पढ़ें, यदि यह अपील के नियमों के अनुरूप नहीं होगा तो आपकी दूसरी अपील खारिज़ की जा सकती है। राज्य सूचना आयोग में अपील करने के पूर्व राज्य के नियमों को ध्यान से पढें।
दूसरी अपील के लिए मुझे कोई शुल्क अदा करना पड़ेगा?
नहीं, आपको कोई शुल्क नहीं देना है (हालांकि कुछ राज्यों ने इसके लिए शुल्क निर्धारित किये है) अधिक जानकारी के लिए यहाँ किल्क करें
कितने दिनों में मैं दूसरी अपील दाखिल कर सकता हूँ?
पहली अपील करने के 90 दिनों के अन्दर अथवा पहली अपील के निर्णय आने की तारीख के 90 दिन के अन्दर आप दूसरी अपील दाखिल कर सकते हैं।
सूचना का अधिकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया है यदि आप कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने इसे हाल ही में लागू किया है तब आप कैसे कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने इससे फायदा उठाया हैं?
सूचना का अधिकारी अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से अस्तित्व में आया इससे पूर्व यह 9 राज्यों में लागू था। ये राज्य हैं- जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, आसाम तथा गोवा. इनमें से कई राज्यों में यह पिछले 5 वषों से लागू था और बहुत अच्छा काम कर रहा था।