सरकारी खजाने को हानि पहुँचाने पर जिला पंचायत कवारत्ती (लक्ष्यद्वीप) के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को चार वर्ष की कठोर कारावास
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, एर्नाकुलम् (केरल) ने जिला पंचायत कवारत्ती, केन्द्र शासित क्षेत्र लक्ष्यद्वीप के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी श्री एस.के.एस. यादव को 15 लाख रू. के जुर्माने सहित 04 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई ने मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि श्री एस.के.एस. यादव (दानिक्स अधिकारी) जो कि जिला पंचायत लक्ष्सद्वीप प्रशासन, कवारत्ती में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे थे, ने अन्यों के साथ मिलकर मैसर्स जियो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोचिन से कॉस्मो बसों को 4,19,256 रू. की दर से खरीदने में षड़यंत्र किया जो कि निविदा दिए बिना ही निजी फर्मों के द्वारा बताई गई दर थी। इसके अतिरिक्त, आरोपियों ने उक्त फर्म से 18 और बसों को बिना किसी औपचारिक अनुमति से खरीदा। ऐसा भी आरोप था कि उन्होने एक समान दर पर 20 बसों की खरीद हेतु उक्त निजी फर्म के निदेशक से इनाम के तौर पर 7.49 लाख रू. (लगभग) स्वीकार किया।
जॉंच के बाद, आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर हुआ।
विचारण अदालत ने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कसूरवार पाया व उन्हें दोषी ठहराया। दो अन्य व्यक्तियों को अदालत ने बरी किया