1 अप्रैल 2027 से डंपर के नए नियम लागू

डंपर और टिपर वाहनों के लिए नए नियम लागू: 1 अप्रैल 2027 से ऑटोमैटिक लोड कवर और अलर्ट सिस्टम mandatory

नई दिल्ली – सड़क हादसों पर लगाम लगाने और निर्माण सामग्री से होने वाले प्रदूषण व खतरों को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के तहत 1 अप्रैल 2027 से सभी नए डंपर और टिपर वाहनों में ऑटोमैटिक लोड कवरिंग और ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम होना अनिवार्य कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

  • नया नियम: डंपर और टिपर में ऑटोमैटिक लोड कवर और ऑडियो-विजुअल अलर्ट अनिवार्य।

  • लागू होने की तिथि: 1 अप्रैल 2027 से।

  • मुख्य उद्देश्य: सड़कों पर गिट्टी, रेत, मिट्टी और अन्य सामग्री के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं तथा धूल-प्रदूषण को रोकना।

क्या होंगे बदलाव?

  1. ऑटोमैटिक लोड कवर: अब वाहनों को तिरपाल आदि से मैन्युअल रूप से ढकने की जरूरत नहीं होगी। बटन या ऑटोमैटिक तकनीक के जरिए वाहन में लदा सामान पूरी तरह से ढका रहेगा, जिससे सड़क पर सामग्री बिखरेगी नहीं।

  2. ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम: यदि वाहन का बॉडी या लोड सही तरीके से कवर नहीं होगा, तो चालक को केबिन के भीतर ऑडियो (आवाज) और विजुअल (स्क्रीन/लाइट) के जरिए तुरंत अलर्ट मिलेगा।

मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से खुले डंपर-टिपरों से होने वाले जानलेवा सड़क हादसों में बड़ी कमी आएगी और पर्यावरण सुरक्षा में भी सुधार होगा।

ऑल Rights मैगज़ीन (डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क)

सीनियर एडिटर गोपाल चन्द्र अग्रवाल


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