New Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से जांच की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का किया अनुरोध
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सीबीआई से राव आईएएस स्टडी सर्कल मामले की जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है। एक मृत छात्र नेविन डाल्विन के पिता ने जांच अधिकारी को बदलने का निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। ट्रायल कोर्ट ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने डाल्विन सुरेश द्वारा दायर याचिका पर 27 नवंबर को एक आदेश पारित किया और कहा, “सीबीआई निदेशक से अनुरोध किया जाता है कि वह सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की नियमित निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करें मेरा मानना है कि वर्तमान याचिका में कोई और निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।”
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “इस अदालत को उम्मीद और भरोसा है कि सीबीआई याचिकाकर्ता का विश्वास बनाए रखेगी अदालत इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता या याचिकाकर्ता की कुछ वास्तविक चिंताएं हो सकती हैं।”
CBI को FIR दर्ज करनी होगी और इसकी जांच करनी होगी: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर विचार कर रही है, जिसमें याचिकाकर्ता का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि धारा 156 (3) के तहत, कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है अब सीबीआई को एफआईआर दर्ज करनी होगी और इसकी जांच करनी होगी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत जांच की निगरानी नहीं कर सकती है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 सितंबर को याचिका खारिज कर दी थी
यह याचिका शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा पारित 20 सितंबर, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसमें सीबीआई द्वारा उचित जांच के लिए मामले के आईओ को बदलने और नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया था इलमें कहा गया था कि महानिरीक्षक पद से नीचे के अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन