मुंगेर: खुले में मांस बिक्री पर बैन
मुंगेर: खुले में मांस-मछली बेचने वालों पर नगर निगम सख्त; निगरानी के लिए विशेष कर्मी नियुक्त
(मुंगेर): मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में अब खुले में मांस और मछली की बिक्री करना दुकानदारों को भारी पड़ सकता है। बार-बार दी गई चेतावनियों और जुर्माने के बावजूद नियमों की अनदेखी को देखते हुए नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता ने अब कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का मन बना लिया है।
निगरानी के लिए ‘विशेष गार्ड’ की तैनाती
नगर निगम ने इस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है:
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विशेष नियुक्ति: निगम क्षेत्र की निगरानी के लिए एक समर्पित कर्मी की नियुक्ति की गई है।
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जिम्मेदारी: इस कर्मी का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि निगम क्षेत्र के किसी भी हिस्से या सड़क किनारे कोई भी दुकानदार खुले में मांस-मछली न बेचे।
स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर
नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों और मुख्य सड़कों के किनारे खुले में मांस बेचने से न केवल शहर की स्वच्छता प्रभावित होती है, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।
लाइसेंस और मानक अनिवार्य
निगम प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि:
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वे नगर निगम से वैध लाइसेंस प्राप्त करें।
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बिक्री के लिए निर्धारित सरकारी मानकों (जैसे कांच के काउंटर या ढकी हुई व्यवस्था) का कड़ाई से पालन करें।
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जो दुकानदार नोटिस के बाद भी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर भारी जुर्माने के साथ-साथ कानूनी मुकदमा भी चलाया जाएगा।
नगर निगम के इस कड़े रुख से शहर की सड़कों पर लगने वाली अवैध मांस-मछली की दुकानों पर लगाम लगने की उम्मीद है।
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,सीनियर एडिटर
(Allrights Magazine)

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