बेंगलुरु में ED का बड़ा एक्शन

बेगलुरु में धोखाधड़ी के खिलाफ ED का शिकंजा: 18.32 करोड़ की संपत्तियां प्रोविजनल अटैच

विशेष रिपोर्ट: अनिल बेदाग

बेंगलुरु: वित्तीय अपराधों पर नकेल कसते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ‘सिरिवैभव सौहार्द पट्टिन सहकारी नियमिता’ (Sirivaibhava Souhardha Pattina Sahakari Niyamitha) मामले में ईडी ने 20 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर राजेश वी.आर., नागवल्ली बी.एस. और उनके सहयोगियों से जुड़ी 18.32 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों (आवासीय भूखंडों और फ्लैटों) को प्रोविजनल अटैच कर लिया है।

सार्वजनिक जमा राशि के गबन का मामला ईडी ने यह जांच बेंगलुरु के सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी (FIR) के आधार पर शुरू की थी। PMLA जांच से खुलासा हुआ कि सहकारी समिति द्वारा आम जनता से एकत्र की गई जमा राशि को अवैध और असुरक्षित ऋणों के माध्यम से राजेश वी.आर. और नागवल्ली बी.एस. से जुड़े संस्थाओं और व्यक्तियों को डायवर्ट किया गया था। इस भटके हुए फंड का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया।

अब तक कुल 35.27 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच इससे पहले 12 फरवरी 2026 को भी ईडी ने इस मामले में 16.95 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था और 26 मार्च 2026 को कोर्ट में चार्जशीट (Prosecution Complaint) दाखिल की थी। आगे की जांच के दौरान ‘अपराध की कमाई’ (Proceeds of Crime) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई 18.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें भी अब अटैच कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

गोपाल चन्द्र अग्रवाल,

सीनियर एडिटर (Allrights Magazine)    

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