दुर्घटना क्लेम लेने हेतु साजिशन प्रार्थी की मोटर साइकिल को झूठे मुकदमे में फंसाये जाने के सम्बन्ध में

दुर्घटना क्लेम लेने हेतु साजिशन प्रार्थी की मोटर साइकिल को झूठे मुकदमे में फंसाये जाने के सम्बन्ध में ।
महोदय , निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी अंकित शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा निवासी – ग्राम रामपुर कांकर थाना – भमोरा , तह – आँवला , जनपद बरेली का है । सूर्य प्रताप सिंह पुत्र श्री राज प्रकाश सिंह निवासी – बल्लिया , थाना – भमौरा के द्वारा अपने पिता श्री राज प्रकाश सिंह के साथ दिनांक 19 . 06 . 2019 को हुई रोड दुर्घटना के सम्बन्ध में दिनांक 11 . 09 . 2019 को 02 माह 23 दिन के बाद दोपहिया वाहन सं0 – यूपी 25बीबी – 1947 पर धारा – 2791338 भा0द0सं0 में थाना भमौरा में मुकदमा दर्ज कराया है ।
स्थानीय पुलिस द्वारा लगभग डेढ़ माह बाद प्रार्थी को मौखिक रूप से बताया कि आपकी मोटर साइकिल पर थाना भमौरा में मुकदमा पंजीकृत हुआ है । तब से स्थानीय पुलिस लगातार यह कहकर कि प्रार्थी द्वारा एक्सीडेंट हुआ है अथवा आपने किसी को अपनी मोटर साइकिल दी होगी उसका नाम बताओ नहीं बताओगे तो आपके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करेंगे । जबकि दिनांक 19 . 06 . 2019 को प्रार्थी की मोटर साइकिल घर पर ही थी खराब थी चलने की स्थिति में ही नहीं थी । प्रार्थी मोटर साइकिल लेकर न ही कहीं गया और न ही किसी को मांगने पर दी थी । मुकदमा क्लेम लेने की नीयत से वकील की परामर्श से किसी साजिश व षड़यंत्र के अन्तर्गत प्रार्थी की मोटर साइकिल को नामजद मुकदमा में किया है । स्थानीय पुलिस के द्वारा प्रार्थी पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है । अत : महोदय से अनुरोध है कि स्थानीय पुलिस को निष्पक्ष कार्यवाही करने हेतु आदेशित किये जाने की कृपा करें ।

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