Delhi Liquor Scandal : जमानत पर फैसला सुरक्षित पत्नी से VC के जरिये मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया

दिल्ली. आबकारी नीति घाटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की को अभी जमानत नहीं मिलेगी. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. बता दें कि मनीष सिसोदिया की ओर से जमानत के लिए पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था. लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है.

जानकारी के अनुसरा, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जेल मैन्युअल के हिसाब से दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच वीसी के ज़रिए मनीष सिसोदिया और पत्नी के साथ बैठक सुनिश्चित की जाए.

इससे पहले बुधवार को भी मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान जमानत याचिका का सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया था.

सीबीआई की तरफ से वकील एसवी राजू ने कहा था कि यह पूरा घोटाला सोची समझी साजिश थी. आबकारी  प्रॉफिट मार्जिन 5 फीसदी से 12% करने पर कोई नोट मौजूद नहीं है. इस मसले पर कोई चर्चा नहीं की गई थी. जबकि फाइल में ब्याज दरों में वृद्धि का कारण होना चाहिए था. सीबीआई ने कोर्ट में सवाल किया था कि थोक विक्रेताओं को इतना लाभ क्यों दिया गया, ताकि इसके बदले में रिश्वत मिल सके.

सीबीआई ने कोर्ट में ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स की 22 मार्च की रिपोर्ट का ज़िक्र भी किया और कहा कि बुचिबाबू की 20 मार्च की चैट से अगर इसका मिलान करें तो सब कुछ एक दम साफ हो जाएगा. दोनों में सीधा सम्बंध है. सीबीआई ने दावा किया कि नीति का मसौदा वैसा ही तैयार किया गया जैसा साउथ ग्रुप चाहता था. इस मसले पर कोर्ट ने गुरुवार को भी सुनवाई का फैसला किया था. अब आज यानी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है.

ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन

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