CBI News- पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक और दो अन्य को पांच साल की क़ैद !
दिल्ली(मोहम्मद शीराज़ ख़ान)- विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, अहमदाबाद (गुजरात) ने श्री संजीव कमलकर इनामदार, तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, अंबावाड़ी शाखा, अहमदाबाद (गुजरात) को 7,50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है।
मैसर्स जैनल एंटरप्राइज़ के मालिक मयंक बच्चूभाई शाह और श्री रिकिन बच्चूभाई शाह, दोनों को पंजाब नेशनल बैंक, अंबावाड़ी शाखा, अहमदाबाद (गुजरात) को 40 लाख रुपये (लगभग) के नुक़सान के लिए 7 लाख रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। सीबीआई ने 02.12.2004 को तत्कालीन मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, अंबावाड़ी शाखा, अहमदाबाद (गुजरात) और अन्य के खिलाफ़ मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि पीएनबी के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक ने जाली दस्तावेज़ो के आधार पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश में अहमदाबाद स्थित निजी फ़र्म के मालिक श्री मयंक बचूभाई शाह को 40 लाख रुपये (लगभग) की नक़द ऋण (हाइपोथेकेशन) सुविधा मंज़ूर की थी। अचल संपत्ति का भौतिक निरीक्षण/सत्यापन किए बिना उक्त बैंक को 40 लाख रुपये (लगभग) का कथित नुकसान हुआ। विवेचना के उपरांत आरोपित के विरूद्ध दिनांक 06.10.2006 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक समेत 02 आरोपियों की मौत हो गई। निचली अदालत ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी क़रार दिया। कोर्ट ने दो आरोपितों को बरी कर दिया।