वाडिया मर्डर की कोशिश के मामले में CBI कोर्ट का फैसला मुकेश अंबानी को नहीं बनाया जाएगा गवाह,
बॉम्बे डाइंग के पूर्व अध्यक्ष वाडिया के मर्डर की कोशिश के मामले में मुकेश अंबानी को गवाह नहीं बनाया जाएगा. मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने यह फैसला लिया है. दरअसल इस मामले में आरोपी इवान सिक्वेरा ने मुकेश अंबानी को गवाह बनाने की अपील की थी. जिसे कि विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था.
मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने एक पुराने मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को गवाह बनाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में आरोपी इवान सिक्वेरा ने 1989 में व्यवसायी नुस्ली वाडिया की हत्या की कोशिश से जुड़े एक मामले में मुकेश अंबानी को गवाह बनाने की अपील की थी. सिक्वेरा ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि अंबानी को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बुलाया जाए.
CBI ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया था कि अंबानी का बयान उनके द्वारा पहले ही दर्ज कर लिया गया था. एजेंसी ने कहा कि यह सीबीआई को तय करना है कि अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में किसे बुलाया जाना चाहिए. सीबीआई ने कहा कि एक आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि अभियोजन पक्ष का गवाह कौन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और इस प्रकार सिक्वेरा का आवेदन सीआरपीसी के प्रावधानों के विपरीत था और इस प्रकार आवेदन कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कीर्ति अंबानी, जिनकी मुकदमे के दौरान मौत हो गई, इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. व्यापारिक दुश्मनी के चलते बॉम्बे डाइंग के पूर्व अध्यक्ष वाडिया को मारने की साजिश रचने के आरोप में 31 जुलाई, 1989 को कीर्ति अंबानी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. महाराष्ट्र सरकार ने 2 अगस्त, 1989 को जांच सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन मुकदमा 2003 में ही शुरू हुआ.
जज ने खारिज की अंबानी को गवाह बनाने की अपील
अंबानी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अमित देसाई ने भी कुछ तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए तर्क पेश किए थे. इसका विरोध सिक्वेरा के वकील वहाब खान ने किया, जिन्होंने पूछा कि प्रस्तावित गवाह का ठिकाना क्या होगा. विशेष सीबीआई अदालत के जज एसपी नाइक निंबालकर ने सभी वकीलों को सुनने के बाद सिक्वेरा की याचिका खारिज कर दी और उन्हें मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कहा
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन