Bareilly News : 9 दिसंबर 2023 को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार पर निपटाए जाने योग्य मामलों/वादों/अपीलों को किया जाये चिन्हित-अपर जिलाधिकारी 

बरेली, 30 नवम्बर। अपर जिलाधिकारी नगर/नोडल अधिकारी रा.लो.अ. सौरभ दुबे ने समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दिनांक 9 दिसंबर 2023 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने पूर्व पत्रों के माध्यम से आवश्यक करवाई किया जाना है।

उन्होंने कहा की वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार पर निपटाए जाने योग्य मामलों/ वादों/अपीलों को चिन्हित किया जाए। प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में वादकारियोंको आदेशिकाओं एवं समन की तामील कराए जाने के संबंध में व्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाए।

मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में व्यापक प्रचार किया जाए। प्रस्तावित लोक अदालत में मामले के निस्तारण से पूर्व न्यूनतम दो या तीन तिथियां पर मध्यस्थम/सुलह/ समझौते हेतु बैठक कर ली जाए। कोविद-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत यदि उपरोक्त पूर्व आयोजित बैठकों में वादकारियों के बीच सुलह समझौता हो जाए, तो इन्हें लोक अदालत में प्रतिभाग हेतु ना बुलाया जाए। याधपि उक्त मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामलों की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।

वादकारियोंको के मध्य पारस्परिक समझौते के महतम प्रयास किए जाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत मामलों की सूचना राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्य-दिवस की समाप्ति पर उसी दिन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ईमेल पर प्रेषित किया जाए।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बरेली

गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स न्यूज़

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