Badaun News : 10 मार्च तक जनपद में धारा 144 लागू

बदायूँ : 21 फरवरी। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन रेनू सिंह ने अवगत कराया है कि माह फरवरी 2024 एवं मार्च 2024 में माघी पूर्णिमा, संत रविदास जयन्ती, शबे बरात एवं महा शिवरात्रि आदि के त्यौहार मनाये जाने है, तथा दिनांक 22-02-2024 से 09-03-2024 के मध्य संचालित होने वाली माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 प्रस्तावित है।

जिसके परिपेक्ष्य में यह संम्भव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सद्भाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है, जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 21 फरवरी 2024 से 10 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

मालपानी

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