चारा घोटाला : हाईकोर्ट ने दिया लालू को झटका, जमानत अर्जी की खारिज

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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले में राहत देने से इनकार कर दिया । इस मामले में सीबीआई कोर्ट लालू यादव को पहले ही सजा सुना चुकी है। जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने भी देवघर कोषागार मामले में लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर लालू मायूस नजर आए।

आपको बता दे कि, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लालू को इस मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने निचली अदालत के दस्तावेजों को देखने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि लालू ने अगर आधी सजा काट ली होती तो उन्हें जमानत देने पर विचार किया जा सकता था। फिलहाल, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
जबकि लालू के वकील ने कोर्ट में कहा, उनके मुवक्किल की उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। परिवार से दूर रहना उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कोर्ट ने उनकी इन दलीलों पर ध्यान नहीं दिया।

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