अब सर्पदंश से माैत हाेने पर सात दिन में मिलेगी चार लाख की सहायता, जानिए क्या जारी हुए आदेश

बरेली : सर्पदंश से मृत्यु होने पर सात दिन के भीतर मृतक के आश्रितों को चार लाख की अहेतुक सहायक मिलेगी। वह भी सप्ताह भर के अंदर मिलेंगे। जिसके लिए अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है। आठ जुलाई को जारी हुए इस आदेश में अब सर्पदंश से हुई मौत के मामले फोरेंसिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी।जिलाधिकारी के नाम जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि सर्पदंश से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए मृतक की विसरा जांच के लिए फारेंसिक लैब की भी जरूरत नहीं है। आदेश में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हैं कि फारेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सर्पदंश के प्रकरणों में विसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने का कोई औचित्य नहीं है। इस कारण विसरा जांच बिना ही आश्रितों को चार लाख की अनुमन्य अहेतुक सहायता तत्काल मुहैया कराई जाएगी।

अहेतुक सहायता के लिए जरूरी प्रक्रिया

सर्पदंश से मृतक व्यक्ति का पंचनामा, पोस्टमार्टम ही पर्याप्त होगा। विसरा जांच जरूरी नहीं है। अभी तक मृतक के आश्रितों को सहायता में लंबा समय लग जाता था। अब सात दिन के भीतर लाभ दिलाना अनिवार्य होगा।

सर्पदंश में चार लाख की सहायता राशि दिए जाने की पहले से ही व्यवस्था है। सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र दिए जाने पर अहेतुक राशि प्रदान की जाती है। अब नए आदेश पर अमल कर सात दिन के भीतर मामलों का निस्तारण कराया जाएगा।गिरिजेश चौधरी, एडीएम वित्त एवं राजस्व

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