Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने ‘कब्जेबाजों’ को झटका देते हुए सुनाया फैसला बिना प्ले ग्राउंड के स्कूल नहीं हो सकता
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना प्ले ग्राउंड के कोई स्कूल नहीं हो सकता है। हरियाणा स्थित एक स्कूल के प्ले ग्राउंड पर हुए अनाधिकृत कब्जे को हटाने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी गई थी। दरअसल, हाईकोर्ट ने स्कूल के पास जो अतिक्रमण था उसे रेग्युलराइज्ड करने की इजाजत दी थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल का प्ले ग्राउंड नहीं है। स्कूल के आसपास अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। मामले में ओरिजिनल रिट दाखिल करने वालों ने यह कंस्ट्रक्शन कर रखा है।
जो जमीन स्कूल के प्ले ग्राउंड के लिए थी उस जमीन पर अवैध कब्जा है और अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन है। उन अनाधिकृत कब्जे को रेग्युलराइज्ड नहीं किया जा सकता है। बिना खेल के मैदान के कोई स्कूल नहीं हो सकता है। जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं वे अच्छे वातावरण के हकदार हैं।
