Supreme Court : सीबीआई जांच का दिया था आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड HC के फैसले पर लगाई रोक,
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नतियों में कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नतियों में कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया गया था।
याचिका झारखंड विधानसभा और अन्य की ओर से दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस बी.आर.गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ सुनवाई के लिए राजी हुई। याचिका में हाईकोर्ट के 23 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी।
याचिका में क्या कहा गया था
याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने बिना किसी आपराधिक मामले के सीबआई को जांच का आदेश दिया। यह एक नागरिक मामले से जुड़ा हुआ केस है राज्य की पुलिस, जांच एजेंसी मामले की जांच करने में सक्षम है और जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश सही नहीं है।
इसमें यह भी कहा गया कि इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है और न ही कोई आपराधिक मामला है, जिसके आधार पर जांच शुरू की जाए याचिका में यह भी कहा गया कि मामले में पैसे के लेन-देन का कोई सबूत नहीं है और न ही कोई धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है।