PIB : जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक की सिफारिशें
जीएसटी परिषद ने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में संशोधन सहित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है
जीएसटी परिषद ने भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता पर जीएसटी का भुगतान करने की जिम्मेदारी डालने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक विशिष्ट प्रावधान शामिल करने की भी सिफारिश की है
जीएसटी परिषद ने प्रवेश के स्तर पर कैसीनो में ऑनलाइन गेमिंग और कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति के मूल्यांकन पर जीएसटी की सिफारिश की है
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक आयोजित हुई।
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभाओं वाली) के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
इससे पहले 11.07.2023 को हुई जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर बने मंत्रियों के समूह (जीओएम) की दूसरी रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया था और सिफारिश की गई थी कि कि कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में दिए गए कार्रवाई के योग्य दावों पर पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा सकता है, भले ही गतिविधियां कौशल या मौके पर आधारित खेल हों। परिषद ने यह सिफारिश भी की कि इस मामले में स्पष्टता लाने के लिए कानून में संशोधन किया जा सकता है।
इस क्रम में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता उपलब्ध कराने के लिए, जीएसटी परिषद ने अपनी 51वीं बैठक में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में संशोधन सहित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में कुछ संशोधन की सिफारिश की है।
परिषद ने भारत से बाहर एक आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में मौजूद एक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान की देनदारी की व्यवस्था, सरलीकृत पंजीकरण योजना के माध्यम से उक्त आपूर्तिकर्ता के लिए भारत में एकल पंजीकरण और पंजीकरण और कर के भुगतान के प्रावधानों का पालन करने में विफलता पर ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर संसाधन में सृजित, प्रसारित, प्राप्त या होस्ट की गई किसी भी जानकारी तक जनता की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए भी आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में कुछ विशेष प्रावधान शामिल करने की सिफारिश की है।
परिषद ने यह भी सिफारिश की कि कैसीनो में ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति और कार्रवाई योग्य दावों का मूल्यांकन खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या जमा की गई राशि के आधार पर (खेल में डाली गई धनराशि/ सट्टे की राशि को छोड़कर पिछले गेम्स/ दांवों में जीती गई धनराशि पर) किया जा सकता है, लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर नहीं। परिषद ने सिफारिश की कि ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति के मूल्यांकन और कैसिनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति के उद्देश्य से विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन किया जा सकता है। परिषद ने इस मुद्दे से संबंधित कुछ अधिसूचनाएं जारी करने/ अधिसूचना में संशोधन की भी सिफारिश की है।
परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अधिनियम में संशोधन करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने और 1 अक्टूबर, 2023 से संशोधनों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
नोट: इस विज्ञप्ति में जीएसटी परिषद की सिफारिशों को हितधारकों की जानकारी के लिए सरल भाषा में प्रमुख निर्णयों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसे प्रासंगिक परिपत्रों/ अधिसूचनाओं/ कानून संशोधनों के माध्यम से प्रभावी किया जाएगा, जिसमें ही अकेले कानून की शक्ति होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन