व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट पर दिया ज्ञापन

बरेली व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट पर दिया ज्ञापन राजेश शर्मा अध्यक्ष ने बताया उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनारक्षित कूड़ा कचरा अध्यादेश 2018 में प्लास्टिक कैरी बैग के विषय में जो आदेश दिए हैं वह निम्न है 2018 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है उस अध्यादेश में केवल कैरी बैग 50 माइक्रोन से कम को प्रतिबंधित किया गया है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 15 7 2018 को जो अध्यादेश जारी हुआ है उसमें पैकिंग मटेरियल को कहीं भी प्रतिबंधित करने के आदेश नहीं दिए गए हैं 20 जनवरी के आदेश प्लास्टिक की थैलियों का तात्पर्य वस्तु को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएं सील बंद की जाती हैं नगर निगम बरेली शहर में जोड़ती में छापामारी के लिए बनाई गई हैं उनके द्वारा व्यापारियों के प्रति निष्ठा से पैकिंग मटेरियल भी उठाकर व दुकानदारों पर जुर्माना डालकर नगर निगम की टीम द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़न व शोषण किया जा रहा है ज्ञापन देने वालों में प्लास्टिक एसोसिएशन के दिनेश गुप्ता डॉ राजेश शर्मा सनी घनश्याम विनय गौरव गुप्ता जयकुमार व्यापार मंडल के सुदेश अग्रवाल शामिल रहे.

 

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