नीलाम होगा गुरुग्राम का होटल, मिलेगा रिफंड

Lamjingba Finance Scam: निवेशकों के लिए बड़ी जीत, कोर्ट ने दिया कुर्क संपत्तियों की नीलामी और पैसा लौटाने का आदेश

इंफाल: मणिपुर के चर्चित लमजिंगबा फाइनेंस ग्रुप (Lamjingba Finance Group) घोटाले में इंफाल की विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी करने और उससे प्राप्त राशि को धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों को वापस करने का निर्देश दिया है।

क्या है कोर्ट का मुख्य आदेश?

स्पेशल जज (PMLA), इंफाल ईस्ट ने 29 दिसंबर 2025 को दिए अपने आदेश में निम्नलिखित निर्देश दिए:

  • संपत्तियों की नीलामी: मुख्य आरोपी सनसम जैकी सिंह (Sanasam Jacky Singh) के नाम पर दर्ज गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित एक होटल और एक आवासीय फ्लैट की नीलामी की जाएगी।

  • बैंक बैलेंस और कैश: नीलामी से प्राप्त राशि के साथ-साथ जैकी सिंह के ICICI बैंक खाते में जमा रकम और उनके पास से बरामद की गई नकदी को भी पीड़ितों में बांटा जाएगा।

  • प्रो-राटा वितरण: यह वितरण ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, 2016’ के नियम 3A के तहत ‘प्रो-राटा आधार’ पर किया जाएगा, यानी जिस निवेशक का जितना नुकसान हुआ है, उसे उसी अनुपात में पैसा वापस मिलेगा।

समिति का होगा गठन

दावों के सत्यापन और पारदर्शी वितरण के लिए अदालत ने एक विशेष समिति बनाने का आदेश दिया है। इस समिति में शामिल होंगे:

  1. अदालत द्वारा नामित अधिकारी।

  2. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रतिनिधि।

  3. निवेशकों/दावेदारों के प्रतिनिधि।

  4. अन्य आवश्यक हितधारक।

घोटाले की पृष्ठभूमि

  • 600 करोड़ का घोटाला: सनसम जैकी सिंह के नेतृत्व वाली लमजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी लाइसेंस के एक ‘पोंजी स्कीम’ चलाई और करीब 15,000 निवेशकों से 600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

  • ED की कार्रवाई: मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज 7 एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की और अब तक लगभग 65 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

  • अब तक के दावे: अदालत ने लगभग 4,391 निवेशकों के दावों को रिकॉर्ड पर लिया है, जिन्हें नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा।

निवेशकों के लिए अगली प्रक्रिया

यह नीलामी और सत्यापन की प्रक्रिया कानून के अनुसार उचित समय में पूरी की जाएगी। निवेशकों को समिति के साथ अपने दावों का मिलान करना होगा और एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा।


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