Bareilly-मिशन शक्ति अभियान 3.0’’के अन्तर्गत ’’कानूनी जागरूकता अभियान’’

बरेली, 3 सितम्बर। उपनिदेशक महिला कल्याण/जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती नीता अहिरवार के निर्देश के क्रम में ’’मिशन शक्ति अभियान 3.0’’ के अन्तर्गत माह सितम्बर की कार्ययोजना के अनुसार प्रथम सप्ताह में ’’कानूनी जागरूकता अभियान’’ जनपद बरेली में वीरांगना रानी अवंतीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय में मिशन शक्ति 3.0’’ के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा कनूनी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।
जिसमें अधिवक्ता हरिन्दर जीत कौर चड्डा लीगल एडवाईजर, सोनम शर्मा महिला कल्याण अधिकारी, राशि पाराशरी अध्यक्ष शशि वेलफेयर सोसायटी, डॉ0 मनीषा राव कार्यभार प्राचार्य, डॉ0 रन्जू राठौर असिस्टेन्ट प्रोफेसर, श्रीमती हेमलता असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्रीती गोयल असिस्टेन्ट प्रोफेसर, रिंकू कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सचिन गिहार असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डॉ0 अनुभूति असिस्टेन्ट प्रोफेसर, श्री प्रवीन कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर, श्री रौकीर अहमद खान लैब असिस्टेन्ट, श्री गजेन्द्र पाल लैब असिस्टेन्ट, उपस्थित रहे। सर्वप्रथम अधिवक्ता हरिन्दर जीत कौर चड्डा लीगल एडवाईजर द्वारा बताया गया कि महिलाओं तथा बच्चों के प्रति हिंसा से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों तथा अन्य प्रावधानों जिनमें कार्यस्थल पर महिलाओं तथा बच्चों के प्रति हिंसा से संबंधित विभिन्न कानूनों तथा अन्य प्रावधानों जिनमें कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीडन, घरेलू हिंसा, नशे में मारपीट, छेडखानी, बलात्कार, यौन हमला, यौन शोषण, यौन दुर्व्ववहार, भेदभाव, बालश्रम,एसिड अटैक, साइबरक्राइम, सहित अन्य स्थानों पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न तथा शोषण आदि पर विस्तारपूर्वक कानूनी जानकारी दी गयी। महिला कल्याण विभाग द्वारा बालिकाओं को स्वंय के प्रति जागरूक होना व महिला कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे ’’बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ’’ योजना के अर्न्तगत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे मेगा इवेन्ट, रक्षा उत्सव, नायिका मेगा इवेन्ट, कन्या जन्मोत्सव, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की टॉप 10 बालिकाओं का सम्मान समारोह आदि से अवगत कराया गया व उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में लाभार्थियों को (रू0 4000.00 प्रति माह), उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो को (रू0 2500.00 प्रति माह), दिया जायेगा, पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना से 500.00 रू0 प्रतिमाह की दर से 1500.00 रू0 तिमाही एवं कन्या सुमंगला योजना में 06 श्रेणियों में 15000.00 रू0 से लाभ प्रदान किया जाता है आदि योजना की जानकारी प्रदान की गयी एवं शशी वेलफेयर सोसायटी की अध्यक्ष राशि पाराशरी के द्वारा बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण व महिलाओं व बालिकाओं से सम्बन्धित जानकारी दी गयी, तथा कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा निम्न प्रश्न पूछे गये। यदि हमें बालकों से सम्बन्धित सूचना देना हो तो हम कहा सम्पर्क करेगें। बालकों से सम्बन्धित सूचना देने के लिए चाईल्ड हेल्प लाइन नं0-1098 व पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 पर कॉल कर सकते है। यदि हमारे साथ कोई छेड़-छाड की घटना होती है तो हम इसके लिये कहां शिकायत कर सकते है। छेड़-छाड़ घटना होने पर आप वूमन पावर हेल्प लाइन नंबर 1090 व पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 पर शिकायत कर सकती है। यदि घर में किसी महिला के साथ हिंसा हो रही हो तो उसके लिए हम कहां सम्पर्क कर सकते है। घरेलू हिंसा होने पर आप महिला हेल्प लाइन नंबर 181 और पुलिस हेल्प लाइन नं0- 112 से सहायता प्राप्त कर सकते है। साथ ही बालिकाओं ने ’’बेटी बचाओ -बेटी पढाओ’’ स्टैण्डी के साथ बढ़-चढ़ कर सैल्फी खींची। उक्त अभियान के अन्तर्गत जनपद बरेली के समस्त ब्लॉको के ग्राम सभाओं में ’’कानूनी जागरूकता अभियान’’ चलाया गया जिसमें सुश्री संध्या जायसवाल संरक्षण अधिकारी के द्वारा ब्लॉक क्यारा के ग्राम सभा, श्रीमती रिंकी सैनी, जिला समन्वयक के द्वारा ब्लॉक बिथरी चैनपुर के ग्राम सभा, श्री संजय गुप्ता, आंकडा विशलेशक के द्वारा ब्लॉक बहेड़ी के ग्राम सभा, श्री प्रमोद कुमार सागर, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा ब्लॉक दमखोदा के ग्राम सभा, श्री अरूण कुमार आउटरीच कार्यकर्ता के द्वारा ब्लॉक फतेहगंज पं0 के ग्राम सभा, श्री अनिल कुमार, आउटरीच कार्यकर्ता के द्वारा ब्लॉक शेरगढ़ के ग्राम सभाओं में प्रतिभाग कर महिला कल्याण विभाग द्वारा संचा.लित योजनाओं जैसे उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में लाभार्थियों को (रू0 4000.00 प्रति माह), उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो  को (रू0 2500.00 प्रति माह), दिया जायेगा, पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना से 500.00 रू0 प्रतिमाह की दर से 1500.00 रू0 तिमाही एवं कन्या सुमंगला योजना में 06 श्रेणियों में 15000.00 रू0 से लाभ प्रदान किया जाता है। ’’मिशन शक्ति अभियान 3.0’’के अन्तर्गत ’’कानूनी जागरूकता अभियान’’ जिसमें महिलाओं तथा बच्चों के लिए ’’कानूनी जागरूकता अभियान’’ चलाया गया। जिसमें महिलाओं तथा बच्चों के प्रति हिंसा से संबंधित विभिन्न कानूनों तथा अन्य प्रावधानों जिनमें कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीडन, घरेलू हिंसा, नशे में मारपीट, छेडखानी, बलात्कार, यौन हमला, यौन शोषण, यौन दुर्व्ववहार, भेदभाव, बालश्रम, पॉक्सो, एसिड अटैक, साइबरक्राइम, सहीत अन्य स्थानों पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न तथा शोषण, तस्करी, बाल-विवाह, दहेज से पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति हिंसा/अपराध करने वालों की पहचान उजागर करने एवं महिलाओं व बच्चों की तस्करी तथा बलपूर्वक भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम के विषय में जानकारी, पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जानकारी, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाना, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना, जागरूकता पैदा करना, आत्म सुरक्षा की कला विकसित करने हेतु महिलाओं तथा बच्चों को प्रशिक्षित करना,
बरेली से संपादक गोपाल चंद्र अग्रवाल,(राजू शर्मा ) की रिपोर्ट !

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