गैर अनुपातिक सम्पत्ति के मामले में एम.ई.एस. के तत्कालीन अभियन्ता को एक करोड़ एक हजार रू.के जुर्माने के साथ चार वर्ष की कठोर कारावास
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, भोपाल (मध्य प्रदेश) ने गैर अनुपातिक सम्पत्ति के मामले में सैन्य दुर्ग अभियन्ता कार्यालय,
सैन्य अभियन्ता सेवा (एम.ई.एस.), बैरागढ़ भोपाल में कार्यरत तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता (क्यू एस एवं सी) श्री विजय कुमार शर्मा को एक करोड़ एक हजार रू. (1,00,01,000 रू.) के जुर्माने के साथ 04 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13 (1)(ई) के तहत दिनांक 13.12.2012 को मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि सैन्य दुर्ग अभियन्ता कार्यालय, सैन्य अभियन्ता सेवा (एम.ई.एस.), बैरागढ़, भोपाल में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (क्यू एस एवं सी) श्री विजय कुमार शर्मा ने 01.07.1999 से 14.08.2012 के दौरान अपने एवं अपने पारिवारिक सदस्यों तथा अन्यों के नाम पर 99,05,864 रू. (लगभग) की सम्पत्ति अर्जित की जो कि उनके आय के ज्ञात स्रोत से अधिक था। जॉंच के दौरान गैर अनुपातिक सम्पत्ति की गणना 188.63 प्रतिशत थी।
जॉंच के पश्चात, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, भोपाल में आरोपी के विरूद्ध दिनांक 29.11.2013 को आरोप पत्र दायर हुआ।
विचारण अदालत ने आरोपी को कसूरवार पाया व उन्हें दोषी ठहराया।