CBI जांच: हंसखाली रेप में उम्रकैद
Hanskhali Gang Rape Case: हंसखली कांड में 9 दोषियों को सजा का ऐलान; 3 को उम्रकैद, डराने-धमकाने वालों को भी जेल
नादिया (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के चर्चित हंसखली गैंगरेप कांड में इंसाफ की जीत हुई है। राणाघाट की विशेष पोक्सो (POCSO) अदालत ने मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को सभी 9 दोषियों को उनकी सजा सुनाई। 14 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले 3 मुख्य दोषियों को अदालत ने मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मुख्य दोषियों को मिली कठोर सजा
CBI की जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उन दोषियों को कड़ा दंड दिया है जिन्होंने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सबूत मिटाने की कोशिश की:
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सजा-ए-उम्रकैद: सोयल गयाली उर्फ ब्रजो, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मलिक।
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इन तीनों पर आपराधिक साजिश, नाबालिग से गैंगरेप, आपराधिक धमकी और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है।
धमकाने और सबूत मिटाने वालों पर भी गिरी गाज
कोर्ट ने उन लोगों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने पीड़िता के परिवार को डराया या सबूतों को नष्ट करने में मदद की:
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समरेंदु गयाली और पीयूष कांति भक्त: परिवार को FIR दर्ज न करने के लिए धमकाने और सबूत मिटाने के लिए 5 साल का कठोर कारावास।
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दीप्त गयाली और अंशुमान बागची: पीड़िता के शव का जबरन दाह संस्कार करने और साक्ष्य मिटाने के जुर्म में 3 साल की सजा।
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आकाश बरई और सुरजीत रॉय: इन दोनों को धमकी देने का दोषी पाया गया और इन्हें अच्छे आचरण की प्रोबेशन पर रिहा किया गया है।
CBI जांच में हुआ था दरिंदगी का खुलासा
यह मामला 10 अप्रैल 2022 को नादिया जिले में हुआ था, जहां एक 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसकी मौत हो गई थी।
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कलकत्ता हाईकोर्ट का दखल: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अप्रैल 2022 को CBI ने इस केस को अपने हाथ में लिया।
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तेजी से जांच: CBI ने महज 3 महीने के अंदर 7 जुलाई 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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न्यायिक हिरासत: कोर्ट ने 22 दिसंबर को ही सभी दोषियों को दोषी करार देकर जेल भेज दिया था, जिसकी सजा का ऐलान आज किया गया।
न्याय की मिसाल: इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अपराध चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न करे, कानून के हाथ उन तक जरूर पहुंचेंगे। हंसखली की बेटी को 3 साल बाद आखिरकार इंसाफ मिला।
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