CBI News- सीबीआई ने येस बैंक के तत्कालीन एमडी और सीईओ और अन्य के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी आदि सहित विभिन्न अपराधों में चार्जशीट दायर की।

मुंबई(मोहम्मद शीराज़ ख़ान)- केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यस बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और सीईओ और उनकी पत्नी,निजी कंपनियों सहित एक निजी कंपनी के प्रमोटर और अन्य के ख़िलाफ़ सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, मुंबई के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया है ।

सीबीआई ने 12.03.2020 को मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि यस बैंक के तत्कालीन एमडी और सीईओ ने अपने अधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था और वास्तविक बाज़ार मूल्य से बहुत कम कीमत पर दिल्ली लुटियंस की संपत्ति का अधिग्रहण किया था। यह आगे आरोप लगाया गया था कि संपत्ति को यस बैंक लिमिटेड को रुपये के ऋण के ख़िलाफ़ गिरवी रखा गया था। उक्त प्रमोटर द्वारा प्रवर्तित एक समूह कंपनी (निजी) को दिए गए 400 करोड़ (लगभग), इस मामले में आरोपपत्रित है । यह भी आरोप लगाया गया था कि संपत्ति का वास्तविक मूल्य रु 550 करोड़ (लगभग) जिसे यस बैंक के तत्कालीन एमडी और सीईओ ने रुपये के मूल्य पर अधिग्रहित किया था। 378 करोड़ (लगभग) और बिक्री की आय का उपयोग मौजूदा ऋण को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से नहीं किया गया था, जिसे बाद में बैंक द्वारा एनपीए घोषित कर दिया गया था। संपत्ति कथित तौर पर एक कंपनी के नाम पर खरीदी गई थी, जहां यस बैंक के तत्कालीन एमडी और सीईओ की पत्नी निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थीं। यह आगे आरोप लगाया गया था कि इस पक्ष के ख़िलाफ़, यस बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और सीईओ ने रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया। उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के दौरान और बाद में उक्त प्रमोटर / निदेशक की अन्य कंपनियों को 1360 करोड़ (लगभग)। यह भी आरोप लगाया गया था कि इन ऋणों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए कभी नहीं किया गया जिसके लिए उन्हें दिया गया था और उधारकर्ताओं को समूह की कंपनियों के मौजूदा ऋणों के सदाबहार के लिए धन को हटाने की अनुमति दी गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की।

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