CBI- पश्चिम बंगाल में हिंसा और अन्य अपराधों से संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने एक और मामला दर्ज किया !

दिल्ली(मोहम्मद शीराज़ ख़ान)- केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2021 के डब्ल्यूपीए (पी) 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 और 169 के संबंध में पारित कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 19.08.2021 की एक शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। यह आगे आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता अपने दोस्त के साथ कंडी, मृशिदाबाद में अपने रिश्तेदार के घर से घर लौट रही थी, जब कुछ युवकों ने शिकायतकर्ता और उसके दोस्त को रोका। यह भी आरोप लगाया गया कि युवकों ने उसके दोस्त के साथ बलात्कार किया और एक युवक ने शिकायतकर्ता के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। इस मामले में पीड़िता ने कथित तौर पर स्थानीय पुलिस से घटना की शिकायत की थी, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था. ऐसे में सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है। यह कहा जा सकता है कि सीबीआई ने पहले 25.08.2021 को आरोपों पर तीन आरोपियों के खिलाफ़ एफ़आईआर संख्या 114/2021 दिनांक 10.05.2021 के तहत पुलिस स्टेशन नबाग्राम, ज़िला मुर्शिदाबाद में पहले दर्ज मामले की जांच को संभालते हुए एक अलग मामला दर्ज किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता की दोस्त के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सीबीआई ने अब तक पश्चिम बंगाल में हिंसा और अन्य अपराधों से संबंधित 45 मामले दर्ज किए हैं।

 

 

 

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