Bareilly News : मौलाना तौकीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत,

बरेली। 2010 दंगों का मास्टर माइंड और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है सेशन कोर्ट में नौ अप्रैल को सुनवाई थी कोर्ट में पेश न होने पर 20 अप्रैल की तारीख नियत की गई थी और कुर्की के आदेश उनके घर के बाहर पुलिस ने चस्पा कर दिए थे।

मौलाना के वकील ने याचिका दायर की

विशेष अनुमति याचिका संख्या 4710/2024 मौलाना तौकीर रजा खां के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एसवीएन भाटी की कोर्ट ने सुनवाई की।
मौलाना तौकीर रजा खां की ओर से ऐश्वर्या पाठक एडवोकेट ऑन रिकार्ड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। असद अल्वी एडवोकेट पेश हुए और मामले पर बहस की।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। एडवोकेट ऐश्वर्या पाठक की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

दंगे के दो आरोपी जा चुके सलाखों के पीछे

बरेली दंगे के मास्टर माइंड तौकीर रजा कोर्ट के सामने पेश होने से कतरा रहे थे। नौ अप्रैल को जिला जज की अदालत में इस केस की सुनवाई होनी थी। मौलाना फिर कार्ट में पेश नहीं हुए थे।
इस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। सीओ प्रथम ने मौलाना के घर पर 82 की कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया था। मौलाना का कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। इस मामले में दो आरोरी अबरार और आरिफ को जेल भेज दिया था।

सेशन कोर्ट में दो घंटे तक चली थी सुनवाई

जिला जज की अदालत में नौ अप्रैल को मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान जब अदालत ने बरेली दंगे के मामले की सुनवाई शुरू की तो केवल इसी से संबंधित आरोपियों, पुलिस व संबंधित वकीलों को ही कक्ष में रखा गया था। अदालत ने दो घंटे तक इस मामले की सुनवाई कर अग्रिम आदेश दिए थे इस दौरान कोर्ट परिसर में भारी फोर्स तैनात रहा था।
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: