मुबंई में आरे जंगल का दगंल, सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आरे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मुबंई मेट्रो आरे जगंल के पेड़ को अब नहीं काट सकेगी कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है
कि जब तक इस मामले को फॉरेल्ट यानी एन्वायरमेंट बेंच का फैसला नहीं आ जाता है। तब तक आरे के पड़ों को का नहीं सकेगा। बता दें कि लॉ स्टूडेट ने आरे में पेड़ों की कटाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर किया था। कोर्ट ने फैलसे के बाद पूर्व नियोजित 1200 पेड़ों की कटाई को रोक दिया है।