NMC का डॉक्टरों व अस्पतालों पर बड़ा क्रैकडाउन: ‘नंबर-1’ दावों और सोशल मीडिया ऐड पर लगी रोक

“NMC की नई सोशल मीडिया पॉलिसी: डॉक्टरों और अस्पतालों के भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल, ‘नंबर-1’ और ‘गारंटीड इलाज’ के दावों पर लगी रोक”

नई दिल्ली: देश में मेडिकल प्रैक्टिस की पारदर्शिता बनाए रखने और मरीजों को गुमराह होने से बचाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एक बड़ा कदम उठाया है। NMC ने डॉक्टरों, निजी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल प्रमोशन और विज्ञापनों से जुड़ी एक बेहद सख्त और विस्तृत नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा पेशे की गरिमा को बनाए रखना और हेल्थकेयर सेक्टर में तेजी से बढ़ रहे भ्रामक व व्यावसायिक प्रचार-प्रसार पर पूर्ण विराम लगाना है।

1. ‘नंबर-1’ और ‘गारंटीड इलाज’ जैसे सुपरलेटिव दावों पर पूर्ण प्रतिबंध

NMC की नई गाइडलाइन के तहत अब कोई भी डॉक्टर या अस्पताल प्रचार के दौरान खुद को अतिरंजित या भ्रामक शब्दों से प्रस्तुत नहीं कर सकेगा:

  • भ्रामक दावों पर रोक: विज्ञापनों या सोशल मीडिया पर ‘बेस्ट’, ‘नंबर-1’, ‘टॉप’, ‘मोस्ट ट्रस्टेड’ और ‘100% गारंटीड इलाज’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

  • तथ्यात्मक जानकारी ही मान्य: अस्पताल या डॉक्टर अपनी वेबसाइट व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर केवल तथ्यात्मक जानकारी—जैसे विभाग, उपलब्ध सुविधाएं, निर्धारित शुल्क, तथा डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता और विशेषज्ञता ही प्रदर्शित कर सकेंगे।

2. डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और AI भी दायरे में

आधुनिक डिजिटल दौर को देखते हुए NMC ने इस नीति में सभी प्रकार के न्यू-एज मीडिया को शामिल किया है:

  • व्यापक दायरा: सोशल मीडिया हैंडल, आधिकारिक वेबसाइट्स, व्हाट्सऐप ग्रुप्स/चैनल्स, पॉडकास्ट, डिजिटल बैनर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए होने वाले प्रचार भी अब सख्त नियमों के दायरे में होंगे।

  • AI व डीपफेक का दुरुपयोग बैन: मरीजों की फोटो, वीडियो, मेडिकल रिकॉर्ड, टेस्टिमोनियल (प्रशंसापत्र) या इलाज के नतीजों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। साथ ही AI का इस्तेमाल करके नकली सामग्री या बदली हुई तस्वीरें/वीडियो बनाना भी गैर-कानूनी घोषित किया गया है।

3. डिस्काउंट, कैशबैक और रेफरल स्कीमों पर लगाम

मरीजों को लुभाने के लिए अपनाए जाने वाले व्यावसायिक व मार्केटिंग पैंतरों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है:

  • स्कीमों से मरीज लुभाने पर रोक: अब कोई भी अस्पताल या क्लिनिक डिस्काउंट (छूट), कूपन, कैशबैक, गिफ्ट/उपहार, रेफरल भुगतान या ‘फ्री मेडिकल प्रोसीजर’ का लालच देकर मरीजों को आकर्षित नहीं कर सकेगा।

  • व्यावसायिक बनाम जन-जागरूकता: डॉक्टरों और संस्थानों को स्वास्थ्य जागरूकता (Health Awareness) और जन-स्वास्थ्य से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी साझा करने की पूरी अनुमति होगी, लेकिन इसकी आड़ में किसी भी तरह का निजी या संस्थागत व्यावसायिक प्रचार स्वीकार्य नहीं होगा।

4. नियम उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन निलंबन और भारी जुर्माना

गाइडलाइन का पालन न करने वाले डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ NMC बेहद सख्त रुख अपनाने जा रहा है:

  • सख्त दंडात्मक कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डॉक्टर या संस्थान का रजिस्ट्रेशन निलंबित (Registration Suspension) किया जा सकता है।

  • विधिक कार्रवाई: इसके अलावा, एनएमसी और कानून के प्रावधानों के तहत अन्य दंडात्मक कार्रवाई व भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

निष्कर्ष

NMC का यह ऐतिहासिक फैसला देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नैतिकता और विश्वास को मजबूत करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते भ्रामक दावों और अनैतिक कमर्शियलाइजेशन के इस दौर में यह नई पॉलिसी आम नागरिकों व मरीजों के अधिकारों की रक्षा करने में बेहद कारगर साबित होगी।

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