सावधान, RBI का नया नियम,काट सकता है आपकी जेब
अगर आप अपनी जरूरत का सामान लाने के लिए बार-बार ATM का रूख करते हैं, तो जल्द ही अपनी इस आदत को बदल लीजिए। क्योंकि RBI, ATM ट्रांजेक्शन के लिए एक नया नियम ला रही है। जिसके लागू होते ही बैंक कस्टमर्स को एक महीने में दूसरे बैंक से केवल 5 ही बार ATM ट्रांजेक्शन करने की इजाज़त होगी । 5 से अधिक बार ATM ट्रांजेक्शन करने वाले कस्टमर्स को 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन खर्च करने होंगे। जहां देश के 11 राज्यों में कैश की कमी से लोग जूझ रहे हैं , वहीं RBI के नये नियम से बैंक कस्टमर्स को एक बड़ा झटका लगेगा ।
अभी है यह चार्ज
वर्तमान में सभी बैंक ATM पर होने वाले कैश ट्रांजेक्शन के लिए 15 रुपये और नॉन कैश ट्रांजेक्शन करने पर खाते से 5 रुपये काटते हैं। यह चार्ज हर महीने फ्री में मिलने वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर लगता है।
इस वजह से बढ़ेगा चार्ज
रिजर्व बैंक ने ATM पर होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए काफी कड़े नियम बना दिए हैं, जिसके बाद ATM ऑपरेटर्स ट्रांजेक्शन चार्ज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ATM इंडस्ट्री ने ट्रांजेक्शन पर 3-5 रुपये बढ़ाने की मांग की है, ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। सीएटीएमआई के निदेशक के श्रीनिवासन ने कहा एटीएम ऑपरेटर्स के खर्चे पहले ही काफी बढ़ चुके हैं।
जुलाई तक लागू करने होंगे नए नियम
RBI ने बैंकों से कहा है कि वो नए नियमों को जुलाई तक लागू कर दें। कैश वैन के लिए बनाए गए इन नियमों के अनुसार कैश मैनेजमेंट कंपनियों के पास में कम से कम 300 कैश वैन, प्रत्येक कैश वैन में एक ड्राइवर, दो कस्टोडियन और दो बंदूकधारी गार्ड होने चाहिए ताकि कैश की सुरक्षा हो सके।
इसके साथ ही प्रत्येक गाड़ी में जीपीएस, लाइव मॉनेटरिंग के साथ भू मैपिंग और नजदीकी पुलिस स्टेशन का पता होना चाहिए ताकि इमरजेंसी के वक्त मदद ली जा सके। इसके साथ ही RBI ने कहा है कि ATM का ऑपरेशन केवल वो ही व्यक्ति कर सकेगा, जिसने ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट हासिल किया हो।
19 कंपनियों के हाथ में है कैश मैनेजमेंट
अभी देश में 19 कंपनियां ATM में कैश मैनेजमेंट का काम देख रही हैं। इन कंपनियों के अलावा सभी बैंकों का खर्चा भी काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा RBI ने सभी बैंकों को मशीन के अंदर नोट भरने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कैसेट को भी सीलबंद करने और खाली हो जाने के बाद भरी हुई कैसेट से बदलने का निर्देश जारी कर दिया है।