बरेली में स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने मानव तस्करी व दुष्कर्म में छह अपराधियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
बरेली : पं बंगाल से दो सगी बहनों को बहला फुसलाकर बरेली लाकर दुष्कर्म करने और बच्चियों को खरीदनें वाले दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने दो दंपतियों सहित छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। गाैरतलब है कि इन बच्चियों को दलपतपुर के आराेपित ने 26 हजार में बच्चियों को खरीदा था।
वारदात मीरगंज थाना क्षेत्र के चुरई दलपतपुर की है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन से दो सगी बहनों उम्र दस साल व 13 साल को बहलाकर बरेली लाया गया। पुलिस को सूचना मिली कि मीरगंज थाना क्षेत्र के चुरई दलपतपुर में दो किशोरियों को मानव तस्करी के लिए लाया गया है। छापेमारी में पुलिस ने बच्चियों को बरामद करके आरोपित भी गिरफ्तार कर लिए। सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए।
दलपतपुर के नरेंद्र उर्फ कल्लू ने बच्चियों को 26 हजार रुपये में खरीदा। एक पीड़िता ने कहा कि कल्लू ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। दोनों सगी बहनों को दो अप्रैल वर्ष 2013 को हावड़ा स्टेशन से बरेली लाया गया। दोनों बहने स्कूल से वापस आकर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। इस बीच एक महिला उन्हें बहला-फुसलाकर ट्रेन में बरेली ले आई। थाना एएचटीयू बरेली में छह मई 2013 को दर्ज किया गया। उसी दिन पुलिस ने छापेमारी के दौरान वारदात का राजफाश किया था।
स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट रामदयाल ने नरेंद्र उर्फ कल्लू निवासी चुरई दलपतपुर, रईस निवासी मोहल्ला सरायखाम, कस्बा मीरगंज, इकबाल व उसकी पत्नी गुलशन निवासी नई बस्ती फतेहगंज पश्चिमी, जहांगीर व उसकी पत्नी रेशमा निवासी मोहल्ला शेखूपुरा कस्बा मीरगंज को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को 2.20 लाख रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।